वोटर हित में ऐतिहासिक फैसला: बिहार चुनाव में मिलेगा पेड लीव का लाभ!

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भारत निर्वाचन आयोग (फाइल फोटो)

बिहार विधानसभा चुनाव 2025: वोट डालने के लिए मिलेगा ‘पेड लीव’, जानें क्या है नियम

पटना: बिहार में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है, और इस बार मतदाताओं को एक खास सुविधा मिलने वाली है। भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने बिहार विधानसभा चुनावों और देश के विभिन्न राज्यों में होने वाले उपचुनावों के मद्देनजर मतदान के दिन ‘सवेतन अवकाश’ (Paid Leave) की घोषणा की है। यह निर्णय शनिवार को लिया गया, जिससे देशभर के लाखों मतदाताओं को राहत मिलने की उम्मीद है।

वेतन कटौती का कोई प्रावधान नहीं, उल्लंघन पर लगेगा जुर्माना

चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए इस आदेश के अनुसार, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135बी के तहत, किसी भी व्यवसाय, व्यापार, औद्योगिक उपक्रम या अन्य प्रतिष्ठान में काम करने वाला हर वह व्यक्ति, जो लोकसभा या किसी राज्य/संघ शासित प्रदेश की विधानसभा चुनाव में मतदान करने का पात्र है, उसे मतदान के दिन सवेतन अवकाश मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस अवकाश के दौरान उनके वेतन में कोई कटौती नहीं की जाएगी। यदि कोई नियोक्ता इस आदेश का उल्लंघन करता है, तो उस पर सख्त कार्रवाई और जुर्माना लगाया जा सकता है। इस सुविधा का लाभ दैनिक वेतन भोगी और कैजुअल कर्मचारियों को भी मिलेगा।

किन मतदाताओं को मिलेगा इस सुविधा का लाभ?

यह सवेतन अवकाश न केवल उन मतदाताओं के लिए है जो अपने ही निर्वाचन क्षेत्र में काम करते हैं, बल्कि यह उन लोगों को भी कवर करेगा जो अपने निर्वाचन क्षेत्र के बाहर औद्योगिक या वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत हैं, लेकिन मतदाता के रूप में वहीं पंजीकृत हैं। इसका सीधा मतलब है कि यदि आप किसी दूसरे शहर या राज्य में काम कर रहे हैं और आपका वोट आपके गृह नगर में है, तब भी आपको वोट डालने के लिए सवेतन अवकाश मिलेगा, ताकि आप अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।

स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने की पहल

निर्वाचन आयोग ने सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को इस आदेश का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं। सभी संबंधित पक्षों को आवश्यक निर्देश जारी करने की बात कही गई है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक मतदाता स्वतंत्र और बिना किसी बाधा के अपने वोट डाल सके।

चुनाव की तारीखें और परिणाम

बिहार में विधानसभा चुनाव 6 और 11 नवंबर को दो चरणों में संपन्न होंगे। वहीं, मिजोरम, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान और जम्मू-कश्मीर सहित सात राज्यों की आठ सीटों के लिए उपचुनाव 11 नवंबर को होंगे। सभी मतों की गिनती 14 नवंबर को की जाएगी।


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