ऋतिक रोशन के “पर्सनैलिटी राइट्स” को मिली दिल्ली हाई कोर्ट से मजबूती: अनधिकृत इस्तेमाल पर कसेगा शिकंजा
दिल्ली हाई कोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेता ऋतिक रोशन के “पर्सनैलिटी राइट्स” (व्यक्तित्व अधिकार) के मामले में एक अहम फैसला सुनाया है, जो किसी भी सेलिब्रिटी के लिए एक मिसाल साबित हो सकता है। मामला अभिनेता की अनुमति के बिना उनके नाम, तस्वीरों और वीडियो के व्यावसायिक इस्तेमाल से जुड़ा था, जिसके चलते ऋतिक रोशन ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था।
ई-कॉमर्स वेबसाइटों पर लगाम, फैन क्लब्स को राहत
अदालत ने कुछ ई-कॉमर्स और इंटरनेट वेबसाइटों को निर्देश दिया है कि वे उन सभी लिंक्स और लिस्टिंग को हटा दें, जिनमें ऋतिक रोशन की छवियों और नाम का अनधिकृत व्यावसायिक उपयोग किया गया है। हालांकि, अदालत ने इंस्टाग्राम पेज और फैन क्लब्स के खिलाफ तत्काल कार्रवाई से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति मनीमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने स्पष्ट किया कि यदि फैन पेज केवल गैर-व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं और उनमें कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं है, तो उन्हें बंद नहीं किया जाएगा।
व्यावसायिक इस्तेमाल पर पाबंदी, AI जनित कंटेंट पर चिंता
वरिष्ठ अधिवक्ता संदीप सेठी ने अदालत को बताया कि ऋतिक रोशन की तस्वीरों और नाम का इस्तेमाल बैग, कपड़ों और अन्य मर्चेंडाइज बेचने के लिए किया जा रहा है। साथ ही, उनके वीडियो का भी डांस ट्यूटोरियल के लिए अनधिकृत रूप से उपयोग हो रहा है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि डांस ट्यूटोरियल के लिए गाने और परफॉर्मेंस का इस्तेमाल गैर-व्यावसायिक और सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध सामग्री के तौर पर हो रहा है, तो उसे तत्काल हटाना आवश्यक नहीं है। हालांकि, अदालत ने अभिनेता से जुड़े AI (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) द्वारा निर्मित कंटेंट को तुरंत हटाने का आदेश दिया।
पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा का बढ़ता दायरा
यह मामला ऋतिक रोशन के “पर्सनैलिटी राइट्स” और “पब्लिसिटी राइट्स” (प्रचार अधिकार) की सुरक्षा से जुड़ा है, जिसमें उनके नाम, आवाज, छवि और अन्य विशिष्टताओं के अनधिकृत इस्तेमाल को चुनौती दी गई है। यह गौर करने योग्य है कि आने वाले दिनों में अदालत इसी तरह के अन्य मामलों पर भी सुनवाई करेगी, जिनमें गायक कुमार सानू का मामला भी शामिल है। हाल के समय में, अदालत ने पत्रकार सुधीर चौधरी, आर्ट ऑफ़ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर, तेलुगू अभिनेता नागार्जुन और बॉलीवुड सितारों ऐश्वर्या राय बच्चन, अभिषेक बच्चन व फिल्म निर्माता करण जौहर के “पर्सनैलिटी राइट्स” की सुरक्षा के आदेश भी जारी किए हैं।
इस मामले में ऋतिक रोशन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता संदीप सेठी, अधिवक्ता नियाम पासा, पराग खंडहर, चंद्रिमा मित्रा, तपन राडकर, प्रत्युषा ढोड्डा, कृष्ण कुमार और सिद्धार्थ कौशिक उपस्थित थे।
Discover more from Aware Media News - Hindi News, Breaking News & Latest Updates
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
