क्रोध की आग: जब आरोपी लौटे, तो शहर में मचा तांडव, निषेधाज्ञा ने किया शांत

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आरोपियों को लाते ही बक्सा जेल के बाहर हिंसक हुई भीड़, आगजनी तोड़फोड़ के बाद निषेधाज्ञा लागू

जुबीन गर्ग मौत मामला: बक्सा जेल के बाहर हिंसक प्रदर्शन, सात गाड़ियां आग के हवाले, कई घायल

गुवाहाटी: असम के बक्सा जिले में उस समय तनाव का माहौल छा गया जब जुबीन गर्ग मौत मामले के पांच आरोपियों को भारी पुलिस सुरक्षा के बीच बक्सा जिला जेल लाया गया। जैसे ही इस खबर की भनक जुबीन के प्रशंसकों को लगी, जेल के बाहर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। उग्र प्रदर्शनकारियों ने न सिर्फ पुलिस वाहनों को निशाना बनाया, बल्कि सात गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। इस दौरान हुई पत्थरबाजी में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

तनाव बढ़ा, निषेधाज्ञा लागू

बिगड़ती स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने तत्काल कदम उठाते हुए जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए निषेधाज्ञा लागू कर दी। साथ ही, तनाव को नियंत्रित करने के उद्देश्य से जिले में दूरसंचार सेवाओं को भी अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है।

“आरोपियों को सामने लाओ” की मांग, पथराव में पुलिस अधिकारी घायल

मामला तब और तूल पकड़ गया जब बक्सा जिला जेल परिसर के बाहर जमा हुई उत्तेजित भीड़ ने दो आरोपियों, श्यामकानु महंत और जुबीन गर्ग के मैनेजर सिद्धार्थ सरमा, को जनता के सामने पेश करने की मांग करना शुरू कर दिया। भीड़ का गुस्सा इतना उग्र था कि उन्होंने बेतहाशा पत्थरबाजी शुरू कर दी। इस पथराव में एक महिला पुलिस अधिकारी घायल हो गई, वहीं पुलिस काफिले के कई वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए। सुरक्षाबलों को स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा और इस दौरान कई लोगों को गैरकानूनी रूप से इकट्ठा होने के आरोप में हिरासत में भी लिया गया।

जिलाधिकारी ने जारी किया प्रतिबंधात्मक आदेश

स्थिति की गंभीरता को समझते हुए, जिला मजिस्ट्रेट गौतम दास ने तत्काल एक आदेश जारी किया। इस आदेश के तहत बक्सा जेल के 500 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार की रैलियों, प्रदर्शनों और जुलूसों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया कि कोई भी व्यक्ति लाठी, खंजर, भाले, तलवार जैसे हथियार, या पत्थर या पटाखों सहित कोई भी ज्वलनशील पदार्थ लेकर नहीं चलेगा और न ही उसका इस्तेमाल करेगा। चेतावनी दी गई है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह निषेधाज्ञा तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है और अगली सूचना तक जारी रहेगी।

14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए आरोपी

इससे पूर्व, कामरूप जिले की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) अदालत ने सभी पांचों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश सुनाया था। अदालत ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए पुलिस को आरोपियों को गुवाहाटी सेंट्रल जेल में न रखने का निर्देश भी दिया था। अदालत के इसी निर्देश के बाद पुलिस ने जुबीन गर्ग मौत मामले के पांचों आरोपियों को रखने के लिए बक्सा सेंट्रल जेल का चयन किया था।


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