WHO की चिंताएं, कड़े कानूनों की ओर भारत: दवाओं की गुणवत्ता पर सख्त पहरा

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WHO की चिंताओं के बीच, केंद्र लाएगा दवाओं की गुणवत्ता जांच के लिए कड़ा कानून

दवाओं की गुणवत्ता पर सरकार का कड़ा प्रहार: कड़े कानूनों की तैयारी

चिकित्सा उत्पादों की गुणवत्ता को लेकर विश्व भर में बढ़ती चिंताओं के बीच, भारत सरकार अब दवाओं की गुणवत्ता जाँच को और अधिक मजबूत बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। केंद्र सरकार जल्द ही एक नया कानून लाने की योजना बना रही है, जो न केवल दवाओं, बल्कि चिकित्सा उपकरणों और सौंदर्य प्रसाधनों के नियमन को भी समाहित करेगा। यह प्रस्तावित कानून गुणवत्ता परीक्षण और बाजार निगरानी के मौजूदा कानूनी ढांचे को गहराई से मजबूत करेगा।

इस अहम कानून को लाने के पीछे का मुख्य कारण विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) सहित विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य नियामकों द्वारा भारतीय दवा निर्माताओं की गुणवत्ता संबंधी गंभीर खामियों को लेकर उठाई गई चिंताएं हैं। इन चिंताओं को ध्यान में रखते हुए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में एक उच्च-स्तरीय बैठक आयोजित की गई, जहाँ भारतीय औषधि महानियंत्रक (DCGI) डॉ. राजीव रघुवंशी ने ‘औषधि, चिकित्सा उपकरण और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 2025’ के मसौदे को प्रस्तुत किया। सरकार की मंशा है कि इस विधेयक को संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में पेश किया जाए।

इस महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे पी नड्डा ने की। बैठक में, DCGI और केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) के वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रस्तावित कानून के मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डाला। यह बैठक मध्य प्रदेश में दूषित कफ सिरप के सेवन से कई बच्चों की दुर्भाग्यपूर्ण मौतों की घटना के कुछ ही दिनों बाद हुई है, जो इस पहल की तात्कालिकता को और बढ़ाती है।

सूत्रों के अनुसार, एक बार स्वीकृत होने के बाद, यह नया कानून CDSCO को यह सुनिश्चित करने के लिए वैधानिक अधिकार प्रदान करेगा कि भारत में निर्मित दवाएं, चिकित्सा उपकरण और सौंदर्य प्रसाधन, चाहे वे घरेलू उपयोग के लिए हों या निर्यात के लिए, सख्त गुणवत्ता जाँच और निगरानी के दायरे में आएं।

यह भी बताया गया कि नए कानून के तहत, CDSCO को पहली बार नकली या घटिया दवाओं के खिलाफ तत्काल और निर्णायक कार्रवाई करने के लिए वैधानिक अधिकार मिलेंगे। इसके अलावा, कानून में लाइसेंसिंग प्रक्रिया को डिजिटल बनाने, विभिन्न राज्य-स्तरीय नियामकों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने और परीक्षण प्रयोगशालाओं की क्षमता को बढ़ाने जैसे महत्वपूर्ण प्रावधान भी शामिल होंगे।

यह नया कानून, 1940 के पुराने ‘औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम’ का स्थान लेगा और इसे अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकसित किया जा रहा है। इसका ultimate उद्देश्य निर्माण से लेकर अंतिम बाजार वितरण तक, प्रत्येक चरण में जवाबदेही और पारदर्शिता को सुनिश्चित करना है। नकली और घटिया दवाओं की समस्या अधिकारियों के लिए एक लगातार चिंता का विषय रही है। एक सूत्र ने बताया कि CDSCO की 2023-24 की रिपोर्ट के अनुसार, जांचे गए लगभग 5,500 दवा नमूनों में से 3.2 प्रतिशत घटिया या नकली पाए गए। पिछले दो वर्षों में, 40 से अधिक दवा निर्माण इकाइयों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है।


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