कर्नाटक हाई कोर्ट का बड़ा फैसला: एक्स (पूर्व में ट्विटर) को झटका, भारत के कानूनों का पालन अनिवार्य
बेंगलुरु: सोशल मीडिया की दुनिया में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया है, जहाँ कर्नाटक हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार के टेकडाउन ऑर्डर को चुनौती देने वाली एक्स (पूर्व में ट्विटर) की याचिका को बुधवार, 24 सितंबर 2025 को खारिज कर दिया है। इस फैसले के साथ ही कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि भारत में संचालन करने वाले सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को देश के कानूनों का पालन करना ही होगा।
यह निर्णय एक्स के लिए एक बड़ा झटका है, जिसने केंद्र सरकार के उन आदेशों को चुनौती दी थी जिनके तहत उसे कुछ विशिष्ट सामग्री को हटाने के लिए कहा गया था। कोर्ट ने अपनी सुनवाई में इस बात पर जोर दिया कि विदेशी कंपनियों को भारत में व्यवसाय करने के लिए यहां के विधायी ढांचे का सम्मान करना चाहिए।
इस फैसले के दूरगामी परिणाम हो सकते हैं, क्योंकि यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि भारत सरकार के पास अपने क्षेत्र में ऑनलाइन सामग्री को विनियमित करने की शक्तियां हैं और वह उनका प्रयोग करने से पीछे नहीं हटेगी। वहीं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए यह एक संकेत है कि उन्हें स्थानीय नियमों और विनियमों के प्रति अधिक संवेदनशील होना होगा।
कर्नाटक हाई कोर्ट का यह फैसला अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और राष्ट्रीय संप्रभुता के बीच संतुलन स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
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