बॉम्बे हाईकोर्ट का महाराष्ट्र सरकार पर तीखा प्रहार: मेलघाट में कुपोषण से बच्चों की मौतों पर चिंताजनक वृद्धि, सरकारी उदासीनता पर सवाल
मुंबई: बॉम्बे हाईकोर्ट ने अमरावती जिले के आदिवासी बहुल मेलघाट क्षेत्र में कुपोषण के कारण बच्चों की मौतों में हो रही चिंताजनक वृद्धि पर महाराष्ट्र सरकार की कड़ी आलोचना की है। अदालत ने स्थिति को “भयावह” बताते हुए राज्य सरकार की प्रतिक्रिया को “बेहद लापरवाह और असंवेदनशील” करार दिया है। न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति संदेश पाटिल की खंडपीठ ने मौजूदा कुपोषण संकट से संबंधित कई जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह तीखी टिप्पणी की। पीठ ने कहा कि अकेले जून और नवंबर 2025 के बीच, छह महीने से कम उम्र के 65 बच्चों की कुपोषण के कारण मृत्यु हो गई है, जिसे उसने राज्य के लिए “बेहद शर्मनाक” बताया।
2006 से सरकारी निष्क्रियता: वादों का अंबार, हकीकत का अभाव
राज्य के अधूरे वादों के इतिहास को उजागर करते हुए, अदालत ने टिप्पणी की कि सरकारी विभागों को 2006 से न्यायपालिका से आदेश मिल रहे हैं, लेकिन वे ठोस प्रगति करने में असफल रहे हैं। न्यायाधीशों ने इस बात पर जोर दिया कि जहाँ आधिकारिक दस्तावेज़ अक्सर आशावादी तस्वीर पेश करते हैं, वहीं ज़मीनी हकीकत एक अलग ही कहानी बयां करती है। पीठ ने कहा कि यह दर्शाता है कि सरकार इतने गंभीर मुद्दे को लेकर कितनी गंभीर नहीं है।
मानवता का सवाल, आंकड़ों का नहीं: हाईकोर्ट का मार्मिक उद्गार
बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस बात पर ज़ोर दिया कि यह मुद्दा केवल आंकड़ों से कहीं बढ़कर है और सीधे तौर पर जीवन और सम्मान के मौलिक अधिकार से जुड़ा है। न्यायाधीशों ने सवाल उठाया, “यह आंकड़ों का मामला नहीं है – यह मानवीय अस्तित्व और करुणा का प्रश्न है।” उन्होंने यह भी पूछा कि वर्षों से बार-बार न्यायिक चेतावनियों के बावजूद कुपोषण से संबंधित मौतें क्यों जारी रहीं।
वरिष्ठ अधिकारियों की जवाबदेही तय: हाईकोर्ट का कड़ा निर्देश
एक कड़े निर्देश में, अदालत ने लोक स्वास्थ्य, आदिवासी विकास, महिला एवं बाल कल्याण और वित्त विभागों के प्रमुख सचिवों को 24 नवंबर को पीठ के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया है। चारों विभागों को कुपोषण से निपटने और आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा की पहुँच में सुधार के लिए अब तक उठाए गए कदमों की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया गया है।
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