मेहुल चोकसी के पीएनबी धोखाधड़ी मामले में संपत्तियों की वसूली की ओर एक बड़ा कदम: प्रवर्तन निदेशालय ने मुंबई के फ्लैट्स परिसमापक को सौंपे
भगोड़े मेहुल चोकसी से जुड़े करोड़ों रुपये के पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) धोखाधड़ी मामले में संपत्तियों की वापसी की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मुंबई में चार कुर्क फ्लैटों को परिसमापक को सौंप दिया है। यह कदम ईडी के मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा 21 नवंबर को उठाया गया, जब उन्होंने मुंबई के बोरीवली (पूर्व) स्थित ‘तत्व ऊर्जा परियोजना’ के इन फ्लैटों को परिसमापक को सौंपा।
ईडी ने एक बयान में पुष्टि की है कि मेहुल चोकसी और अन्य से जुड़े धन शोधन मामले में कुर्क की गई इन संपत्तियों का अब पीड़ितों, सुरक्षित लेनदारों और अन्य पात्र दावेदारों के लाभ के लिए मुद्रीकरण (liquidation) किया जाएगा।
310 करोड़ रुपये की संपत्तियां अब तक हस्तांतरित
इस कार्रवाई के साथ, मुंबई, कोलकाता और सूरत में स्थित कुल 310 करोड़ रुपये मूल्य की अचल और चल संपत्तियां अब तक गीतांजलि जेम्स लिमिटेड के परिसमापक को हस्तांतरित की जा चुकी हैं।
धोखाधड़ी का जाल और भारी नुकसान
धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत ईडी की जांच से यह खुलासा हुआ है कि 2014 से 2017 के बीच मेहुल चोकसी ने अपने सहयोगियों और पंजाब नेशनल बैंक के अधिकारियों के साथ मिलकर धोखाधड़ी से लेटर ऑफ अंडरटेकिंग (LoU) और विदेशी साख पत्र (Foreign Letters of Credit) हासिल किए। इस कृत्य के परिणामस्वरूप पीएनबी को 6,097.63 करोड़ रुपये का भारी नुकसान हुआ। यह भी सामने आया कि चोकसी ने आईसीआईसीआई बैंक से लिए गए ऋण का भुगतान भी नहीं किया था।
जांच में जब्त और कुर्क की गईं संपत्तियां
ईडी की जांच के दौरान, देशभर में 136 से अधिक स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया गया, जिसमें गीतांजलि समूह से संबंधित 597.75 करोड़ रुपये मूल्य के कीमती सामान और आभूषण जब्त किए गए। इसके अतिरिक्त, भारत और विदेशों में स्थित संपत्तियां, वाहन, बैंक खाते, फैक्ट्री इकाइयां, सूचीबद्ध शेयर और आभूषण सहित 1,968.15 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियों को कुर्क किया गया।
यह कदम पीएनबी धोखाधड़ी मामले में न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण चरण है, जो दोषी पाए गए लोगों से वसूली और पीड़ितों को राहत दिलाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है।
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