लेह की शांति भंग: सोनम वांगचुक की नजरबंदी पर सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 24 नवंबर को
लेह में हाल ही में हुई अशांति के बाद, प्रसिद्ध जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) के तहत हिरासत में लिया गया था। इस कदम ने देशभर में विरोध प्रदर्शनों को जन्म दिया और नागरिक अधिकार समूहों ने वांगचुक की हिरासत को मनमाना और अनुचित बताते हुए कड़ी आलोचना की। अब, इस मामले की सुनवाई बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में होनी थी, लेकिन अगली तारीख 24 नवंबर तय की गई है।
वांगचुक की पत्नी, गीतांजलि जे अंगमो, ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर अपने पति की एनएसए के तहत नजरबंदी की वैधता और अधिकारियों द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ ने स्वीकार किया कि उन्हें बुधवार को हलफनामे की कॉपी मिली है, और वे इस नई याचिका पर सुनवाई करेंगे।
गीतांजलि अंग्मो के वकील, कपिल सिब्बल, ने अदालत को सूचित किया कि उन्होंने मंगलवार शाम को हलफनामे के साथ नई अर्जी दाखिल की थी। पीठ ने संशोधित याचिका को स्वीकार करते हुए, याचिका के साथ अतिरिक्त सबूत वाले दस्तावेज लगाने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है। इसके बाद, सरकार को दस दिनों के भीतर जवाब देना होगा, और फिर 24 नवंबर को अगली सुनवाई होगी।
पिछली सुनवाई में, सिब्बल ने अदालत को बताया था कि केंद्र सरकार ने वांगचुक को नजरबंद करने के आधार बताए हैं, जिससे मूल याचिका में संशोधन करना आवश्यक हो गया था। उन्होंने कहा था, “मैं याचिका में संशोधन करूंगा ताकि मामला यहीं जारी रह सके।”
सुप्रीम कोर्ट में दायर मूल याचिका में यह तर्क दिया गया था कि अधिकारी एनएसए की धारा 8 के तहत हिरासत के आधार प्रस्तुत करने में विफल रहे हैं, जो बंदियों को निश्चित समय के भीतर हिरासत के कारणों के बारे में सूचित करने का प्रावधान करती है। हालांकि, लेह प्रशासन ने, जिला मजिस्ट्रेट रोमिल सिंह डोंक के माध्यम से दायर अपने हलफनामे में, दावा किया कि बंदी को निर्धारित अवधि के भीतर कारणों से विधिवत अवगत करा दिया गया था।
सुनवाई कथित तौर पर एनएसए लगाने के प्रशासन के औचित्य और वांगचुक के प्रतिनिधित्व पर केंद्रित थी, जिसमें इसे चुनौती दी गई थी। सोनम वांगचुक को एनएसए के तहत हिरासत में लिया जाना, देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों और नागरिक अधिकार समूहों द्वारा की गई तीखी आलोचना का कारण बना, जिन्होंने वांगचुक की हिरासत को मनमाना और अनुचित करार दिया।
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