आवारा कुत्तों का मुद्दा: सुप्रीम कोर्ट ने मामले को 7 नवंबर तक टाला, नए निर्देशों की तैयारी
नई दिल्ली: देश भर में आवारा कुत्तों से जुड़ी गंभीर समस्या पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। शीर्ष अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई 7 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी है। इस दौरान, अदालत सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों में आवारा कुत्तों को कर्मचारियों द्वारा खाना खिलाए जाने और उन्हें बढ़ावा दिए जाने से उत्पन्न हो रही खास समस्या के संबंध में नए और विस्तृत निर्देश जारी करने की तैयारी में है।
न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की विशेष पीठ ने सुनवाई के दौरान, न्यायमित्र को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त हलफनामों के आधार पर एक व्यापक चार्ट तैयार करने का निर्देश दिया। इस चार्ट में आवारा कुत्तों की कुल आबादी, कुत्तों के काटने की घटनाओं की संख्या, नसबंदी और टीकाकरण की स्थिति, उपलब्ध आश्रय स्थलों की संख्या, और दीर्घकालिक सुविधाओं में रखे गए कुत्तों की जानकारी शामिल की जाएगी।
पीठ ने स्पष्ट किया कि केवल उपस्थिति और हलफनामे दर्ज करने तक ही सीमित नहीं रहा जाएगा, बल्कि सरकारी, सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य संस्थानों में व्याप्त “संस्थागत खतरे” को लेकर भी विशेष दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे। यह विशेष रूप से उन संस्थानों के लिए होगा जहाँ कर्मचारी अनजाने में या जानबूझकर कुत्तों को भोजन और सहारा देकर समस्या को बढ़ा रहे हैं। नए निर्देशों में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व आदेशों के अनुपालन के स्तर को भी शामिल किया जाएगा।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को सूचित किया कि अधिकांश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने अपने अनुपालन हलफनामे जमा कर दिए हैं। इस दौरान, केरल की ओर से एक प्रमुख सचिव की उपस्थिति दर्ज की गई, जिन्होंने अपने मुख्य सचिव के लिए व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट की मांग की थी।
सुप्रीम कोर्ट ने केरल की यह छूट याचिका स्वीकार कर ली और साथ ही भारतीय पशु कल्याण बोर्ड को भी इस कार्यवाही में एक पक्ष बनाने का आदेश दिया। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि भविष्य की सुनवाई में मुख्य सचिवों को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होगी, जब तक कि अदालत के निर्देशों का पालन न किया जाए। पीठ ने जोर देकर कहा, “अगर अनुपालन में कमी पाई गई तो हम उन्हें फिर से बुलाएँगे।”
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