मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी को मिली बड़ी राहत, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत अर्जी मंजूर की
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी को बड़ी राहत देते हुए उनकी जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। इस फैसले के बाद उमर अंसारी जल्द ही जेल से बाहर आ जाएंगे। जस्टिस डॉ. गौतम चौधरी की एकल पीठ ने यह फैसला सुनाया।
मामले की पृष्ठभूमि
उमर अंसारी ने गाजीपुर कोर्ट से जमानत खारिज होने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी। उन पर आरोप है कि उन्होंने गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त की गई संपत्ति को छुड़ाने के लिए अपनी मां अफ्सा अंसारी के फर्जी हस्ताक्षर और फर्जी दस्तावेज तैयार किए। उमर अंसारी ने अदालत से इस आपराधिक मामले के लंबित रहने के दौरान उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश देने का अनुरोध किया था।
पुलिस कार्रवाई
यह मामला गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने में दर्ज किया गया था। हाल ही में पुलिस ने उमर अंसारी को लखनऊ से गिरफ्तार कर उन्हें विधिक कार्रवाई के तहत जेल भेजा था। निचली अदालत से जमानत याचिका खारिज होने के बाद ही उमर अंसारी ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।
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