तिकुनिया हिंसा मामले में गवाह को धमकी: पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी और बेटे आशीष मिश्रा के खिलाफ FIR दर्ज
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, 2021 के तिकुनिया हिंसा मामले में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया है। लखीमपुर खीरी पुलिस ने पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी और उनके बेटे आशीष मिश्रा सहित दो अन्य के खिलाफ एक गवाह को धमकाने के आरोप में प्राथमिकी (FIR) दर्ज की है।
खीरी के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) संकल्प शर्मा ने टाइम्स ऑफ इंडिया को जानकारी देते हुए बताया कि 4 अक्टूबर को दर्ज की गई इस FIR में टेनी, उनके बेटे और एक अज्ञात व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 195ए (किसी व्यक्ति को झूठे साक्ष्य देने के लिए धमकाना), 506 (आपराधिक धमकी) और 120बी (आपराधिक साजिश) के तहत आरोपी बनाया गया है।
घटना का प्रत्यक्षदर्शी और धमकी का आरोप
एफआईआर में शिकायतकर्ता बलजिंदर सिंह ने घटना का जिक्र करते हुए कहा कि वह उस दिन का प्रत्यक्षदर्शी था, जब तत्कालीन मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा से जुड़े वाहनों ने प्रदर्शनकारी किसानों को कुचल दिया था, जिसमें चार किसानों और एक पत्रकार की दुखद मृत्यु हो गई थी।
बलजिंदर सिंह ने आरोप लगाया है कि 15 अगस्त, 2023 को, टेनी के एक करीबी सहयोगी अमनदीप सिंह, एक अन्य व्यक्ति के साथ, उनके घर आए थे। शिकायतकर्ता के अनुसार, उन्होंने बलजिंदर पर अदालत में उनके खिलाफ गवाही न देने का दबाव डाला। इतना ही नहीं, उन्होंने पैसे की पेशकश के साथ-साथ धमकियां भी दीं, जिसे बलजिंदर ने अपने फोन में रिकॉर्ड करने का दावा किया है।
लगातार धमकियां और पंजाब में पलायन
शिकायतकर्ता बलजिंदर ने आगे बताया कि अगले दिन, जब वह अदालत में पेश होने वाले थे, अमनदीप उनके ससुराल पहुंचा और फिर से उसे रिश्वत देने की कोशिश की। बार-बार मिल रही धमकियों के कारण उन्हें अपनी जमीन पट्टे पर देनी पड़ी और अपने परिवार के साथ पंजाब भागना पड़ा। बलजिंदर ने कहा, “हमें अपनी जान का डर था।”
यह मामला 3 अक्टूबर, 2021 को हुई उस घटना से जुड़ा है, जिसमें चार किसानों और एक स्थानीय पत्रकार सहित आठ लोगों की जान चली गई थी। उस समय आशीष मिश्रा और उनके सहयोगियों पर कथित तौर पर गोलीबारी करने और अपनी एसयूवी से किसानों को कुचलने का आरोप लगाया गया था।
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