Haryana News: हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए. श्रीनिवास ने एक बेहद महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान यदि किसी मतदाता का नाम प्रारंभिक मतदाता सूची में शामिल नहीं हुआ है, तो वह बिना किसी संकोच के फॉर्म-6 भरकर अपना नाम दर्ज करवा सकता है। यह विशेष प्रावधान उन सभी पात्र नागरिकों के लिए खुला है, भले ही उनका नाम पहले कभी मतदाता सूची में रहा हो या न रहा हो। उन्होंने जानकारी दी कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार, ड्राफ्ट सूची में नाम न होने पर नागरिकों को एसआईआर के दौरान या उसके बाद नए सिरे से फॉर्म-6 के जरिए ही आवेदन करना होगा।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने यह भी आश्वस्त किया कि पूर्व में मतदाता सूची में नाम दर्ज होने के बावजूद यदि कोई व्यक्ति अब फॉर्म-6 भरता है, तो इसे किसी प्रकार की गलत घोषणा या कानूनी कार्रवाई का आधार नहीं माना जाएगा। इस बात पर मुहर माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा ‘निलोतपल दत्ता एवं अन्य बनाम भारत निर्वाचन आयोग एवं अन्य’ (W.P. (C) No. 14955/2026, निर्णय दिनांक 14.10.2026) के मामले में भी स्पष्ट रूप से स्थिति साफ करते हुए दी जा चुकी है।
उन्होंने आगे बताया कि निर्वाचन आयोग के स्पष्ट निर्देशों के मुताबिक, किसी भी निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ERO) द्वारा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के तहत केवल इस वजह से कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी कि आवेदक का नाम पहले से सूची में था और उसने एसआईआर के दौरान या उसके बाद फॉर्म-6 जमा कराया है। बशर्ते, शर्त यह है कि संबंधित मतदाता का नाम किसी अन्य संसदीय या विधानसभा क्षेत्र की वोटर लिस्ट में पहले से एक्टिव न हो और उसके द्वारा दी गई घोषणा पूरी तरह कानून के दायरे में हो।
सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को सख्त निर्देश
हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने प्रदेश के सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को यह निर्देश दिए हैं कि वे इस जरूरी स्पष्टीकरण का बड़े पैमाने पर प्रचार-प्रसार करें। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि आम जनता के मन में कोई भी असमंजस या डर न रहे और एक भी पात्र नागरिक अपना वोट बनवाने से न छूटे। उन्होंने यह भी जोड़ा कि यह जानकारी उन तमाम मतदाताओं के लिए बेहद काम की है, जिनका नाम एसआईआर की फाइनल वोटर लिस्ट में नहीं आ पाता है। ऐसे मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद आयोग के नियमों के मुताबिक आगामी विशेष अभियानों या सतत अद्यतन प्रक्रिया के तहत फॉर्म-6 भरकर अपना नाम जुड़वा सकते हैं।
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