AMN. राजस्थान सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए लोगों को राहत दी है. जी हां, राजस्थान की आरजीएचएस योजना को लेकर भजनलाल सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब सरकार आरजीएचएस के तहत नियमित जांच को लेकर नई गाइडलाइन लेकर आई है. नई व्यवस्था के तहत अब 2,000 रुपये तक की जांच बिना किसी पूर्व अनुमति के की जा सकेगी, जबकि 2,000 रुपये से अधिक की जांच के लिए आरजीएचएस पोर्टल के माध्यम से पूर्व अनुमति लेनी होगी. नई व्यवस्था आज यानी 13 जुलाई 2026 से लागू हो गई है.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, राजस्थान सरकार के चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के तहत राजस्थान राज्य स्वास्थ्य आश्वासन एजेंसी, आरजीएचएस द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार, ओपीडी परीक्षणों की अनुमोदन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और तेज बनाने के उद्देश्य से यह बदलाव किया गया है।
क्या हैं नई गाइडलाइंस
नए दिशानिर्देशों में यह स्पष्ट किया गया है कि आपातकालीन मामलों में पूर्व-प्राधिकरण की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसे में डॉक्टर मरीज की स्थिति को देखते हुए तुरंत जरूरी टेस्ट कर सकेंगे। हालांकि, अस्पताल या डॉक्टर को बाद में मरीज से संबंधित सभी क्लिनिकल दस्तावेज और टेस्ट का औचित्य आरजीएचएस पोर्टल पर अपलोड करना होगा। यदि किसी मरीज की ओपीडी जांच की कुल लागत 2,000 रुपये से अधिक है, तो अस्पताल को आरजीएचएस पोर्टल पर पूर्व-प्राधिकरण के लिए आवेदन करना होगा।
पीसी- दैनिक भास्कर
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