जयपुर. नाबालिग से रेप के मामले में आसाराम को आज बड़ा झटका लगा है. राजस्थान हाई कोर्ट की खंडपीठ ने इस मामले में आसाराम की उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा है. तत्काल प्रभाव से सरेंडर करने का भी निर्देश दिया गया है.
जस्टिस अरुण मोंगा और जस्टिस योगेन्द्र कुमार पुरोहित की बेंच ने आज ये अहम फैसला सुनाया है. नाबालिग से रेप के मामले में दी गई सजा के खिलाफ आसाराम, सह आरोपी शिल्पी और शरत चंद ने हाई कोर्ट में अपील की थी. सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाई कोर्ट ने इसी साल 20 अप्रैल को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.
रिपोर्ट्स के मुताबिक, पीड़िता के वकील पीसी सोलंकी ने बताया कि राजस्थान हाई कोर्ट ने आसाराम की अपील खारिज कर दी है. आपको बता दें कि आसाराम फिलहाल पैरोल पर बाहर हैं और अपना इलाज करा रहे हैं। अब उन्हें तत्काल प्रभाव से सरेंडर करना होगा. गौरतलब है कि 25 अप्रैल 2018 को स्पेशल कोर्ट ने इस मामले में आसाराम को उम्रकैद की सजा सुनाई थी.
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