करूर भगदड़: एसआईटी करेगी मामले की पड़ताल, मद्रास हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच की याचिका खारिज की
तमिलनाडु के करूर में हुई दुखद भगदड़ की जांच अब विशेष जांच दल (एसआईटी) के हाथों में सौंपी जाएगी। मद्रास हाई कोर्ट ने इस मामले की एसआईटी जांच को हरी झंडी दे दी है। शुक्रवार को, कोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा जांच की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया। यह फैसला भगदड़ पीड़ितों और उनके परिवारों के लिए न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि एसआईटी अब इस घटना के पीछे के कारणों और जिम्मेदारियों का पता लगाने के लिए गहराई से पड़ताल करेगी।
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