तोशाखाना कांड: इमरान दंपति को 17 साल की जेल, 2 करोड़ का भारी जुर्माना

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Toshakhana-2 Case: मिस्टर एंड मिसेज इमरान को 17 साल की सजा, 1-1 करोड़ का जुर्माना

इमरान खान और बुशरा बीबी को तोशाखाना-2 मामले में 17 साल की जेल, 164 लाख का जुर्माना

इस्लामाबाद: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के संस्थापक इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को तोशाखाना-2 मामले में शनिवार को एक विशेष अदालत ने 17 साल की कैद की सजा सुनाई है। डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, अदालत ने सजा सुनाते समय इमरान खान की अधिक उम्र और बुशरा बीबी के महिला होने के कारण सजा में नरमी बरती है। दोनों पर 164 लाख रुपये का भारी जुर्माना भी लगाया गया है, जिसे न भरने पर अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

अदालत के आदेश की प्रति के अनुसार, यह फैसला रावलपिंडी की अडियाला जेल में सुनाया गया, जहाँ इमरान खान कैद हैं। विशेष न्यायाधीश शाहरुख अरजुमंद ने फैसला सुनाते हुए कहा कि इमरान अहमद खान नियाजी की वृद्धावस्था और बुशरा इमरान खान के महिला होने जैसे कारकों को ध्यान में रखा गया है।

यह मामला मई 2021 में सऊदी क्राउन प्रिंस द्वारा इमरान खान को आधिकारिक दौरे के दौरान उपहार में दिए गए एक महंगे बुल्गारी आभूषण सेट की खरीद से संबंधित है। रिपोर्टों के मुताबिक, यह उपहार इमरान खान को बहुत कम कीमत पर मिला था।

इमरान खान को पाकिस्तान दंड संहिता की धारा 34 (सामान्य इरादा) और 409 (आपराधिक विश्वासघात) के तहत 10 साल की कठोर कारावास और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 5(2) (लोक सेवकों द्वारा आपराधिक कदाचार) के तहत सात साल की सजा सुनाई गई है, जो कुल मिलाकर 17 साल होती है। उनकी पत्नी बुशरा बीबी को भी इन्हीं धाराओं के तहत कुल 17 साल की कैद की सजा सुनाई गई है। दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 382-बी का लाभ दोनों दोषियों को दिया गया है।


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