AMN. बहुत कम लोग जानते होंगे कि हर वैध एलपीजी कनेक्शन पर 50 लाख रुपये तक का ‘दुर्घटना बीमा’ मिलता है। आज हम आपको इसी संबंध में जानकारी देने जा रहे हैं। उपभोक्ताओं को ये लाभ पेट्रोलियम कंपनियों और बीमा कंपनियों के बीच एक सामूहिक समझौते के तहत मिलता है। इसकी खास बात यह है कि उपभोक्ताओं को क्लेम लेने के लिए कोई अतिरिक्त प्रीमियम नहीं देना पड़ता है। बीमा उपभोक्ताओं को संपत्ति की क्षति, शारीरिक चोट और सिलेंडर फटने या गैस रिसाव से मृत्यु के मामले में वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इसके तहत बीमा राशि को अलग-अलग श्रेणियों में बांटा गया है.
इस तरह आपको लाभ मिलता है
दुर्घटना में मृत्यु होने पर प्रति व्यक्ति 6 लाख रुपये और चोट के इलाज के लिए 2 लाख रुपये प्रति व्यक्ति (अधिकतम 30 लाख रुपये प्रति घटना) तक का कवर प्रदान किया जाता है। सिलेंडर ब्लास्ट से घर या संपत्ति को नुकसान होने पर 2 लाख रुपये तक का मुआवजा दिया जाता है. हालांकि, यह क्लेम लेने के लिए लोगों को कई शर्तें पूरी करनी होंगी।
इन शर्तों का पालन करना जरूरी है
-बीमा का लाभ लेने के लिए सुरक्षा मानकों का पालन करना होगा।
-गैस कनेक्शन उपभोक्ता के नाम पर रजिस्टर्ड होना चाहिए. सिलेंडर एक ही कंपनी का होना चाहिए.
– कनेक्शन में गैस पाइप (नली) और रेगुलेटर हमेशा ISI मार्क वाला होना चाहिए. ऐसा न करने पर दावा रद्द किया जा सकता है।
– दुर्घटना के तुरंत बाद स्थानीय पुलिस और संबंधित गैस एजेंसी को लिखित में सूचना देनी होगी. ऐसा करने पर ही आपको क्लेम मिलेगा.
PC:पंजाबकेसरी
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