AMN. एलपीजी सिलेंडर की जमाखोरी रोकने के लिए सरकार की ओर से सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। अब डबल गैस कनेक्शन रखने पर सरकार सख्त कार्रवाई कर सकती है. पेट्रोलियम मंत्रालय के मुताबिक, गैस की आपूर्ति को संतुलित करने और जरूरतमंद परिवारों को संसाधन उपलब्ध कराने के लिए ये कदम उठाए जा रहे हैं. सरकार ने अब इस संबंध में कानूनी प्रावधानों को सख्ती से लागू करने का संकेत दिया है. अमेरिका-इजरायल और ईरान युद्ध के कारण देश में एलपीजी की कमी के बीच सरकार ने एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर कई नियम बदल दिए हैं।
सरकारी नियमों के मुताबिक, एक घरेलू उपभोक्ता सिर्फ दो एलपीजी सिलेंडर (14.2 किलो) ही रख सकता है। बिना वैध अनुमति के 40 किलो से अधिक एलपीजी पाए जाने पर इसे जमाखोरी मानकर कार्रवाई की जाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 7 के मुताबिक दोषी पाए जाने पर 3 महीने से लेकर 7 साल तक की सजा का प्रावधान है. धारा 6ए के तहत अतिरिक्त गैस सिलेंडर जब्त करने का प्रावधान है।
सरकार ने यह नया आदेश जारी किया है
मार्च 2026 में पेट्रोलियम मंत्रालय ने एलपीजी (आपूर्ति और वितरण विनियमन) आदेश 2000 में संशोधन किया है। केंद्र सरकार ने अब एक नया नियम लागू किया है। इसके तहत अब किसी भी घर में पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) और एलपीजी दोनों कनेक्शन एक साथ रखना अवैध माना जाएगा। ऐसे में उपभोक्ताओं को तुरंत अपना एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करना होगा. अगर इस मामले में नियमों की अनदेखी की गई तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है.
पीसी:एनडीटीवी
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