आईसीआईसीआई बैंक पर 216 करोड़ रुपये के जीएसटी के कम भुगतान का आरोप: बैंक ने दिया जवाब
मुंबई: निजी क्षेत्र के प्रमुख बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कर विभाग के निशाने पर आ गया है। मंगलवार को बैंक ने शेयर बाजार को दी जानकारी में बताया कि उसे जीएसटी के कथित कम भुगतान के लिए 216.27 करोड़ रुपये का एक भारी-भरकम नोटिस थमाया गया है।
यह नोटिस 29 सितंबर, 2025 को मुंबई पूर्व आयुक्त कार्यालय के अतिरिक्त सीजीएसटी आयुक्त द्वारा महाराष्ट्र माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 73 के तहत जारी किया गया है। इस नोटिस में बैंक द्वारा अपने ग्राहकों को दी जाने वाली उन सेवाओं पर कर की मांग की गई है, जिनमें खातों में एक निश्चित न्यूनतम शेष राशि बनाए रखना शामिल है।
बैंक ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस मुद्दे से संबंधित कुछ मामले पहले से ही कानूनी प्रक्रिया के अधीन हैं, जिसमें रिट याचिकाएं भी शामिल हैं। हालाँकि, नोटिस में बताई गई राशि काफी बड़ी होने के कारण, बैंक ने सार्वजनिक रूप से इसकी सूचना देना आवश्यक समझा।
आईसीआईसीआई बैंक ने आश्वासन दिया है कि वह निर्धारित समय-सीमा के भीतर इस कारण बताओ नोटिस का जवाब देगा। यह मामला निश्चित रूप से करदाताओं और वित्तीय संस्थानों के लिए चिंता का विषय है, और बैंक के जवाब का इंतजार रहेगा।
Discover more from Aware Media News - Hindi News, Breaking News & Latest Updates
Subscribe to get the latest posts sent to your email.


