हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब और परिवार पर 100 से अधिक लोगों से करोड़ों की ठगी का आरोप, 20 मामले दर्ज
संभल: मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब और उनके परिवार पर 100 से ज़्यादा लोगों से करोड़ों रुपये की ठगी करने के गंभीर आरोप लगे हैं। उत्तर प्रदेश की संभल पुलिस ने हबीब की पत्नी, जो कथित तौर पर कंपनी की संस्थापक हैं, और उनके बेटे अनस के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है। कुल 20 मामले दर्ज किए गए हैं। हबीब और उनके परिवार की ओर से फिलहाल कोई बयान जारी नहीं किया गया है।
निवेशकों को फंसाने का जाल:
रिपोर्ट्स के मुताबिक, हबीब और उनके बेटे पर आरोप है कि उन्होंने संभल के सरायतीन इलाके में रॉयल पैलेस वेंकट हॉल में ‘फॉलिकल ग्लोबल कंपनी’ (FLC) के बैनर तले 2023 में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान निवेशकों को अपने जाल में फंसाया। करीब 150 प्रतिभागियों को बिटकॉइन और बिनेंस कॉइन में निवेश पर 50-75% के आकर्षक रिटर्न का लालच दिया गया था। आरोप है कि प्रत्येक निवेशक ने 5 से 7 लाख रुपये तक का निवेश किया, जिससे कुल 100 से अधिक लोग धोखाधड़ी का शिकार हुए।
एक साल तक नहीं मिला रिटर्न, हबीब परिवार हुआ फरार:
जब एक साल का समय बीत जाने के बाद भी निवेशकों को कोई रिटर्न नहीं मिला, तो उन्होंने हताशा में पुलिस से संपर्क किया। इसके बाद, हबीब परिवार ने कथित तौर पर कंपनी बंद कर दी और फरार हो गए। पीड़ितों ने रायसत्ती पुलिस स्टेशन में पहली शिकायत दर्ज कराई थी।
5-7 करोड़ रुपये की अनुमानित धोखाधड़ी, लुकआउट नोटिस जारी:
पुलिस अधीक्षक केके बिश्नोई के अनुसार, इस धोखाधड़ी का अनुमानित वित्तीय घाटा 5 से 7 करोड़ रुपये के बीच है। हबीब के परिवार के सभी सदस्यों को देश छोड़ने से रोकने के लिए उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिए गए हैं। जावेद हबीब को भी पूछताछ के लिए संभल बुलाया गया है। पुलिस की टीमें वर्तमान में परिवार की संपत्तियों का ब्यौरा जुटा रही हैं और जल्द ही दिल्ली और मुंबई में स्थित उनकी संपत्तियों का मुआयना करेंगी।
अन्य मामले और आगे की कार्रवाई:
शुरुआती जांच में संभल के सरायतीन इलाके में आयोजित कार्यक्रम को लेकर मामला दर्ज होने के बाद, बाद की जांच में जावेद हबीब, उनके बेटे और हबीब के संभल स्थित कारोबार के पूर्व प्रमुख सैफुल्लाह के खिलाफ 19 अतिरिक्त मामले दर्ज किए गए। आईपीसी की धारा 420 (धोखाधड़ी) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत मामले दर्ज किए गए हैं। पुलिस को संदेह है कि हबीब की पत्नी ने भी कंपनी में अहम भूमिका निभाई थी।
एसपी बिश्नोई ने बताया कि पुलिस टीमों को सीआरपीसी की धारा 107 के तहत हबीब की दिल्ली और मुंबई स्थित संपत्तियों की जांच करने का निर्देश दिया गया है। यदि आरोपपत्र दाखिल होते हैं, तो संपत्ति जब्त करने सहित गैंगस्टर अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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