बॉलीवुड निर्देशक शकील नूरानी पर दुष्कर्म और गर्भपात का संगीन आरोप, पुलिस ने महाबलेश्वर से किया गिरफ्तार
मुंबई पुलिस ने 33 वर्षीय एक उभरती हुई अभिनेत्री द्वारा लगाए गए बलात्कार और जान से मारने की धमकी के गंभीर आरोपों के बाद, बॉलीवुड फिल्म निर्माता शकील नूरानी को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। अधिकारियों ने सोमवार को जानकारी दी कि 73 वर्षीय नूरानी को शनिवार को मुंबई से करीब 200 किलोमीटर दूर महाबलेश्वर स्थित उनके आलीशान फार्महाउस से दबोचा गया।
पुलिस के अनुसार, एफआईआर दर्ज होते ही आरोपी फिल्म निर्माता फरार हो गया था। नूरानी ने फिल्म इंडस्ट्री में ‘जोरू का गुलाम’ (2000) और ‘बड़े दिलवाला’ (1999) जैसी चर्चित फिल्मों का निर्देशन किया है। पीड़िता ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि पिछले चार वर्षों के दौरान नूरानी ने उसका शारीरिक शोषण किया और उसे जहर तक दिया, जिसके कारण उसका गर्भपात हो गया।
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अभिनेत्री ने आपबीती सुनाते हुए बताया कि नूरानी ने उसे एक आगामी फिल्म की पटकथा पर चर्चा करने के लिए मलवानी स्थित अपने निवास पर आमंत्रित किया था। वहां आरोपी ने कथित तौर पर उसके ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाया और बेहोशी की हालत में उसका यौन शोषण किया। महिला का आरोप है कि होश आने पर नूरानी ने उसे एक निजी वीडियो दिखाया और धमकी दी कि यदि उसने पुलिस या परिवार को कुछ भी बताया, तो वह यह वीडियो सार्वजनिक कर देगा।
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तकरीबन 40 दिन पहले दर्ज कराई गई इस शिकायत के अनुसार, आरोपी ने उसी आपत्तिजनक वीडियो के जरिए अभिनेत्री को लगातार ब्लैकमेल किया और कई बार उसका यौन उत्पीड़न किया। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि इस दौरान नूरानी ने उसे गर्भनिरोधक गोलियां खिलाईं और जहर दिया, जिससे उसका गर्भपात हो गया। मामला दर्ज होने के बाद से ही नूरानी गिरफ्तारी से बचने के लिए छिपता फिर रहा था।
पुलिस ने आरोपी की तलाश में अंधेरी के लोखंडवाला स्थित उसके बेटे के घर पर भी दबिश दी, लेकिन वह वहां नहीं मिला। आखिरकार, तकनीकी सर्विलांस और खुफिया जानकारी की मदद से पुलिस उसे महाबलेश्वर के फार्महाउस से पकड़ने में कामयाब रही। शनिवार को उसे मुंबई लाया गया और आधिकारिक तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया।
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पुलिस अधिकारी ने स्पष्ट किया कि आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की सख्त धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। इसमें धारा 64(2)(एम) (बलात्कार), 123 (जहर या नशीले पदार्थ से चोट पहुंचाना), 88 (गर्भपात कराना) और 351(2) (आपराधिक धमकी) शामिल हैं। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 12 अगस्त तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है।
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