राहुल गांधी मानहानि मामला: गवाही पूरी, नौ अक्टूबर को होगी अगली जिरह
सुल्तानपुर: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली से सांसद राहुल गांधी के खिलाफ सुल्तानपुर की सांसद/विधायक अदालत में चल रहे मानहानि मामले में मंगलवार को एक गवाह से जिरह पूरी कर ली गई। इस मामले की अगली सुनवाई नौ अक्टूबर को होगी, जिसमें दूसरे गवाह से जिरह की जाएगी। राहुल गांधी के अधिवक्ता ने यह जानकारी देते हुए बताया कि मामले की कार्यवाही तेजी से आगे बढ़ रही है।
अनिल मिश्रा की जिरह संपन्न, रामचंद्र दूबे की बारी नौ अक्टूबर को
रायबरेली से सांसद के अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ला ने बताया कि मंगलवार को पिताम्बरपुर कलां, थाना कोतवाली देहात निवासी अनिल मिश्रा से नौ सितंबर को शुरू हुई जिरह को अंतिम रूप दे दिया गया। अब नौ अक्टूबर को हनुमानगंज, कोतवाली देहात निवासी और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता विजय मिश्रा द्वारा दायर मानहानि मुकदमे के दूसरे गवाह रामचंद्र दूबे से जिरह की जाएगी।
2018 का मामला, पांच साल बाद पहुँचे राहुल गांधी अदालत
यह मानहानि का मुकदमा भाजपा नेता विजय मिश्रा ने 2018 में दर्ज कराया था। उनका आरोप है कि 2018 में कर्नाटक विधानसभा चुनावों के दौरान राहुल गांधी ने कथित तौर पर एक अभद्र टिप्पणी की थी, जिससे उन्हें आहत पहुंची। पांच वर्षों तक चली सुनवाई के दौरान राहुल गांधी अदालत में उपस्थित नहीं हुए थे। दिसंबर 2023 में तत्कालीन न्यायाधीश ने उनके खिलाफ वारंट जारी कर उन्हें तलब किया था।
आत्मसमर्पण, जमानत और बयान दर्ज
इसके बाद, फरवरी 2024 में राहुल गांधी ने अदालत में आत्मसमर्पण किया, जहाँ विशेष मजिस्ट्रेट ने उन्हें 25-25 हजार रुपये के दो मुचलकों पर जमानत दे दी थी। अदालत ने उन्हें बयान दर्ज कराने के लिए तलब किया था। कई तारीखों के बाद, 26 जुलाई को राहुल गांधी अदालत पहुंचे और अपना बयान दर्ज कराया। उन्होंने स्वयं को निर्दोष बताते हुए कहा कि उनके खिलाफ राजनीतिक साजिश रची गई है।
वादी पक्ष को साक्ष्य प्रस्तुत करने के निर्देश
राहुल गांधी के बयान के बाद, अदालत ने वादी पक्ष को साक्ष्य प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे। वादी पक्ष के अधिवक्ता संतोष कुमार पांडेय ने 28 अप्रैल को अनिल मिश्रा को गवाह के तौर पर पेश किया था, जिनसे राहुल गांधी के अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ला ने जिरह की थी। अब नौ अक्टूबर को मामले में एक नया मोड़ आने की उम्मीद है, जब दूसरे गवाह से जिरह होगी।
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