AMN. राजस्थान की भजनलाल सरकार को 31 जुलाई तक राज्य में पंचायत और निकाय चुनाव कराने होंगे. राजस्थान हाईकोर्ट ने आज इस संबंध में अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने भजनलाल सरकार को 31 जुलाई तक चुनाव कराने का निर्देश दिया है.
सरकार ने पंचायत और निकाय चुनाव कराने के लिए दिसंबर तक का समय मांगा था. हाईकोर्ट ने सरकार की इस मांग को नहीं माना है. कोर्ट ने ओबीसी आयोग को 20 जून तक अपनी रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है. सरकार ने इसे चुनाव में देरी का मुख्य कारण बताया है.
आपको बता दें कि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव प्रकाश शर्मा और न्यायमूर्ति संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 11 मई को पंचायत और निकाय चुनाव का फैसला सुरक्षित रख लिया था. आपको बता दें कि इससे पहले पिछले साल नवंबर में कोर्ट ने राज्य सरकार को 15 अप्रैल 2026 तक चुनाव कराने का निर्देश दिया था, लेकिन राज्य सरकार ने इसमें असमर्थता जताते हुए दिसंबर 2026 तक का समय मांगा था.
PC:aajtak
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