AMN. राजस्थान में अब कोई व्यक्ति 2 से अधिक बच्चे होने पर भी नगर निगम और पंचायत चुनाव लड़ सकेगा। राजधानी जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कैबिनेट ने राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 2026 और राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2026 को मंजूरी दे दी है.
भजनलाल सरकार ने अब चुनाव लड़ने के लिए दो बच्चों की शर्त हटाने का फैसला किया है. सरकार ने इस संबंध में एक विधेयक लाने का फैसला किया है. संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 2026 और राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2026 को मंजूरी दे दी है. भजन लाल कैबिनेट ने अजमेर में आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना को भी मंजूरी दे दी है.
सीएम भजनलाल ने एक्स के जरिए यह जानकारी भी दी है. उन्होंने बताया कि बजट वर्ष 2024-25 में आयुर्वेद विश्वविद्यालय के निर्माण की घोषणा की पूर्ति में राजस्थान आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय, अजमेर विधेयक-2026 के प्रारूप को आज राज्य कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दे दी गई.
राजस्व अधिसूचना और आर्थिक निदेशालय के गठन को भी मंजूरी मिल गयी.
आज हुई इस बैठक में कैबिनेट ने कई बड़े फैसले लिए हैं. भजनलाल कैबिनेट ने आज राजस्व अधिसूचना और आर्थिक निदेशालय के गठन को भी मंजूरी दे दी. आर्थिक अपराध नियंत्रण निदेशालय का मुख्यालय जयपुर में होगा। इसके जरिए बैंकिंग फ्रॉड, धोखाधड़ी, जमीन पर अवैध कब्जा, रजिस्ट्रेशन में धोखाधड़ी और टैक्स चोरी जैसे मामलों पर नजर रखी जाएगी.
पीसी:डीआईपीआर.राजस्थान,लाइवहिंदुस्तान,डीपीआर.राजस्थान
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