सोनिया गांधी के मतदाता सूची मामले में नया मोड़: शिकायतकर्ता ने सत्र न्यायाधीश से लगाई गुहार, 9 दिसंबर को सुनवाई
नई दिल्ली: सितंबर में मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा सोनिया गांधी के खिलाफ 1980-81 की मतदाता सूची में नाम गलत तरीके से शामिल करने के आरोपों वाली शिकायत को खारिज कर दिया गया था। लेकिन अब इस मामले ने एक नया मोड़ ले लिया है। शिकायतकर्ता ने सत्र न्यायाधीश के समक्ष एक पुनरीक्षण याचिका दायर की है, जिस पर 9 दिसंबर को सुनवाई होनी है। यह याचिका उस मामले को फिर से खोल सकती है जिसे पहले ही बंद कर दिया गया था।
अदालत ने क्यों खारिज की थी शिकायत?
सितंबर में, राउज़ एवेन्यू अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया था कि कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ आपराधिक शिकायत कानूनी रूप से असमर्थनीय, तथ्यहीन और उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) वैभव चौरसिया ने कहा था कि शिकायतकर्ता ने अदालत को ऐसे अधिकार क्षेत्र में खींचने का प्रयास किया था जो कानून के अनुसार उसके दायरे में नहीं आता।
न्यायाधीश ने अपनी टिप्पणियों में कहा कि याचिका केवल 1980 की मतदाता सूचियों की अप्रमाणित प्रतियों पर आधारित थी। इसे आपराधिकता का जामा पहनाकर दीवानी या सामान्य विवाद को पेश करने का एक तरीका बताया गया, जो कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया कि केवल निराधार दावों, धोखाधड़ी या जालसाजी के वैधानिक तत्वों को आकर्षित करने के लिए आवश्यक विवरणों के बिना, कानूनी रूप से टिकाऊ आरोप नहीं लगाए जा सकते।
अधिकार क्षेत्र का क्या है मसला?
अधिकार क्षेत्र के मुद्दे पर, एसीजेएम चौरसिया ने इस बात पर जोर दिया कि नागरिकता से जुड़े प्रश्न, संविधान के अनुच्छेद 11 और नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत पूरी तरह से केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। वहीं, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और 1951 के तहत मतदाता सूचियों से संबंधित निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार भारत के चुनाव आयोग के पास है। अदालत ने कहा कि ऐसे मामलों में किसी भी आपराधिक अदालत द्वारा निर्णय लेना संवैधानिक रूप से आरक्षित क्षेत्रों में “अनुचित अतिक्रमण” होगा और यह अनुच्छेद 329 का उल्लंघन करेगा।
अब यह देखना दिलचस्प होगा कि 9 दिसंबर को सत्र न्यायाधीश इस पुनरीक्षण याचिका पर क्या फैसला सुनाते हैं।
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