पश्चिम बंगाल: राज्यपाल की दो टूक, “कोई बिल लंबित नहीं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान”

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पश्चिम बंगाल: राज्यपाल की दो टूक, "कोई बिल लंबित नहीं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान"
पश्चिम बंगाल में कोई बिल पेंडिंग नहीं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बोले राज्यपाल सीवी आनंद बोस

राज्यपालों को मिली संवैधानिक शक्ति की नई पहचान: सर्वोच्च न्यायालय के फैसले ने शक्तियों के पृथक्करण को किया सुदृढ़

पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने एक महत्वपूर्ण संवैधानिक सिद्धांत पर प्रकाश डाला है। सर्वोच्च न्यायालय के हालिया आदेश, जो राज्यपालों और राष्ट्रपति द्वारा राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी देने में समय-सीमा निर्धारित करने की अदालतों की क्षमता को प्रतिबंधित करता है, ने भारतीय संविधान में शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को और मजबूत किया है। राज्यपाल बोस ने इस बात पर जोर दिया कि संविधान में प्रत्येक पद के लिए स्पष्ट “लक्ष्मण रेखाएँ” खींची गई हैं।

एएनआई से बात करते हुए, राज्यपाल बोस ने कहा, “यह संदेश स्पष्ट रूप से भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भारत के संविधान में निहित शक्तियों के पृथक्करण को बनाए रखने का है। इसका मतलब यह नहीं है कि राज्यपाल फाइलों को अनिश्चित काल तक रोक सकते हैं… निर्वाचित मुख्यमंत्री निश्चित रूप से सरकार का चेहरा होते हैं, न कि मनोनीत राज्यपाल।”

उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि यह फैसला राज्यपाल और मुख्यमंत्री दोनों की भूमिकाओं पर एक स्पष्ट संकेत देता है, जो संवैधानिक सीमाओं का सम्मान करते हुए सहयोग के महत्व को रेखांकित करता है। राज्यपाल बोस ने दोहराया, “संविधान ने प्रत्येक पद के लिए ‘लक्ष्मण रेखाएँ’ खींची हैं। सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले से यही संदेश आया है कि इस सीमा को पार न करें, एकजुट रहें और मिलकर काम करें।”

यह टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गुरुवार को अपनी सलाह जारी करने के बाद आई है, जिसमें यह स्पष्ट किया गया था कि राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों पर कार्रवाई के लिए राष्ट्रपति और राज्य के राज्यपालों पर समय-सीमा “थोपी” जा सकती है या नहीं।

सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि अदालतें राष्ट्रपति और राज्यपालों द्वारा राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी देने के लिए समय-सीमा निर्धारित नहीं कर सकतीं। हालांकि, भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि राज्यपाल विधेयकों को मंजूरी देने से अनिश्चित काल तक नहीं रोक सकते। पीठ ने सुझाव दिया कि राज्यपालों को चिंताओं के समाधान के लिए राज्य विधानमंडलों के साथ बातचीत करनी चाहिए।

भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की अध्यक्षता वाली एक संवैधानिक पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा उठाए गए 13 प्रश्नों का उत्तर देते हुए अपनी राय जारी की। इन सवालों में यह भी पूछा गया था कि क्या राज्यपाल और राष्ट्रपति द्वारा राज्य विधेयकों को मंजूरी देने के लिए समय-सीमा तय की जा सकती है।


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