राजस्थान शहरी निकाय चुनाव: फोटो पहचान पत्र नहीं है तो इन 11 दस्तावेजों में से किसी एक से कर सकते हैं मतदान

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राजस्थान शहरी निकाय चुनाव: फोटो पहचान पत्र नहीं है तो इन 11 दस्तावेजों में से किसी एक से कर सकते हैं मतदान
राजस्थान शहरी निकाय चुनाव: फोटो पहचान पत्र नहीं है तो इन 11 दस्तावेजों में से किसी एक से कर सकते हैं मतदान

जयपुर. राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकायों के आम चुनाव-2026 का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। राज्य में 309 शहरी निकाय सदस्य पदों के लिए दो चरणों में मतदान होगा. पहले चरण का मतदान 9 सितंबर 2026 को होगा और दूसरे चरण का मतदान 11 सितंबर 2026 को होगा. वोटों की गिनती 14 सितंबर 2026 को होगी. इन चुनावों में 309 शहरी निकायों के कुल 1,44,03,853 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे.

नगर निकाय चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) से कराए जाएंगे। आज हम आपको इस बात की जानकारी देने जा रहे हैं कि वोट डालने के लिए आप किन दस्तावेजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। राजस्थान के लगभग सभी मतदाताओं को मतदाता फोटो पहचान पत्र जारी किये जा चुके हैं। मतदान के समय मतदाता को अपनी पहचान स्थापित करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी फोटोयुक्त पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई मतदाता किसी कारणवश फोटो पहचान पत्र नहीं बना पाता है तो वह आयोग द्वारा अनुमोदित मूल 11 वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत कर मतदान कर सकता है।

इन वैकल्पिक दस्तावेजों में आधार कार्ड, मनरेगा कार्ड, बैंक या डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड/आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र/राज्य सरकार, पीएसयू या पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों और विधानसभा सदस्यों को जारी सरकारी पहचान पत्र और विशिष्ट विकलांगता आईडी (यूडीआईडी) कार्ड शामिल हैं।

केवल ये दस्तावेज ही स्वीकार किये जायेंगे

आयोग ने स्पष्ट किया है कि इन वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों में से केवल वही दस्तावेज मान्य होंगे जो नगर निगम चुनाव की घोषणा से पहले जारी किये गये हों। आयोग ने सभी मतदाताओं से मतदान के समय इन वैध पहचान दस्तावेजों में से एक को अपने साथ लाने की अपील की है।

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