AMN. NEET दोबारा परीक्षा के कारण केंद्र सरकार द्वारा टेलीग्राम पर 22 जून तक लगाया गया अस्थायी प्रतिबंध जारी रहेगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने आज टेलीग्राम की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध को चुनौती दी गई थी। यह मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के लिए बड़ा झटका है.
रिपोर्ट्स के मुताबिक जस्टिस तेजस कारिया ने आईटी एक्ट की धारा 69ए के तहत जारी आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है. इस प्रकार अदालत ने टेलीग्राम को 22 जून तक ब्लॉक करने के सरकार के फैसले को बरकरार रखा है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने इस संबंध में फैसला सुनाया कि आपातकालीन स्थिति को देखते हुए सरकार ने आईटी एक्ट की धारा 69ए के तहत प्रक्रिया का पालन किया है. इन आदेशों में सोच-समझकर निर्णय न लेने जैसी कोई खामी नहीं है। कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि सरकार को धारा 69ए के तहत टेलीग्राम का एक्सेस ब्लॉक करने का निर्देश देने का अधिकार है.
पीसी:रॉयटर्स
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