महाराष्ट्र में अब 24 घंटे गुलजार रहेंगी दुकानें, मनोरंजन स्थल; शराब की दुकानें पहले की तरह ही संचालित होंगी
महाराष्ट्र सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए राज्य के सभी दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को सप्ताह के सातों दिन 24 घंटे खुला रखने की अनुमति दे दी है। इस नए नियम के दायरे में आवासीय होटल, रेस्तरां, भोजनालय, थिएटर और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान भी शामिल हैं। हालांकि, शराब की दुकानें और बियर बार पहले की तरह ही तय समय सीमा के अनुसार ही संचालित होंगे, उन्हें 24 घंटे खोलने की छूट नहीं दी गई है। इस संबंध में एक महत्वपूर्ण सरकारी आदेश (जीआर) एक अक्टूबर को जारी किया गया है।
सरकारी आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि इस नई व्यवस्था के तहत, प्रत्येक कर्मचारी को सप्ताह में कम से कम 24 घंटे का निरंतर विश्राम मिलना अनिवार्य होगा। वहीं, इन प्रतिष्ठानों के कुल कामकाजी घंटे सीमित ही रहेंगे, जिसका अर्थ है कि शिफ्टों में काम की व्यवस्था लागू हो सकती है।
इस फैसले से पहले, 19 दिसंबर 2017 की एक अधिसूचना के अनुसार, राज्य सरकार ने परमिट रूम, बीयर बार, डांस बार, हुक्का पार्लर, डिस्कोथेक, शराब बेचने वाले सभी प्रतिष्ठानों, वाइन शॉप, थिएटर और सिनेमा हॉल के खुलने और बंद होने का समय निर्धारित किया था। बाद में, 31 जनवरी 2020 की एक अधिसूचना में, थिएटर और सिनेमा हॉल को इस समय सीमा से बाहर कर दिया गया था, लेकिन शराब बेचने या परोसने वाले प्रतिष्ठानों पर समय सीमा बरकरार रखी गई थी।
नए सरकारी आदेश में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि स्थानीय प्रशासन और पुलिस विभागों को इन प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना होगा। यह नया कदम राज्य में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर पैदा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।
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