जयपुर. प्रदेश में पंचायत-निकाय चुनाव में देरी को लेकर राज्य चुनाव आयोग के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई टाल दी है. हाई कोर्ट के जस्टिस महेंद्र कुमार गोयल और जस्टिस अनिल कुमार उपमन की बेंच ने सरकार और राज्य चुनाव आयोग की चुनाव स्थगित करने की अर्जी पर फैसला सुरक्षित रख लेने के कारण सुनवाई 26 मई तक के लिए टाल दी.
पूर्व विधायक संयम लोढ़ा, गिर्राज सिंह देवंदा व अन्य की अवमानना याचिका पर आज खंडपीठ में सुनवाई होनी थी. याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील प्रेमचंद देवंदा और पुनीत सिंघवी पेश हुए.
पिछली सुनवाई पर हाईकोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग और चुनाव आयुक्त राजेश्वर सिंह को अवमानना नोटिस जारी किया था. अवमानना याचिका में पूर्व विधायक संयम लोढ़ा ने सरकार और आयोग पर जानबूझकर चुनाव टालने का आरोप लगाया था. उन्होंने इसे सीधे तौर पर हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना बताया था. आपको बता दें कि पंचायत-निकाय चुनाव को लेकर भजनलाल सरकार कांग्रेस के निशाने पर बनी हुई है.
पीसी:राजस्थान.एनडीटीवी
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