जयपुर. अब राजस्थान में अनुकंपा नियुक्ति को लेकर हाईकोर्ट ने आज ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट के इस फैसले से बहू और बेटी के बीच अनुकंपा नियुक्ति को लेकर चल रहा कानूनी मतभेद खत्म हो गया है.
हाईकोर्ट ने आज एक ऐतिहासिक आदेश में यह स्पष्ट कर दिया कि ससुर की मृत्यु के बाद उसकी बहू भी बेटी की तरह अनुकंपा नियुक्ति की हकदार है। खबरों के मुताबिक जस्टिस रवि चिरानिया की एकल पीठ ने आज सुंदरी देवी की याचिका पर यह बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने पीडब्ल्यूडी विभाग की ढिलाई और आपत्तियों पर कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि बहू को नौकरी से रोकना कानून की मूल भावना के खिलाफ है.
अपने फैसले के दौरान कोर्ट ने यह भी याद दिलाया कि साल 2023 में ही डिवीजन बेंच ने फैसला दिया था कि बहू को बेटी के बराबर माना जाना चाहिए. कोर्ट ने कहा कि जब कानूनी तौर पर बहू अनुकंपा नियुक्ति के लिए पूरी तरह पात्र है तो विभाग द्वारा तकनीकी बाधा डालना समझ से परे है।
PC:aajtak
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