AMN. अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के टैरिफ रद्द करने के फैसले के तीन घंटे के भीतर ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक चौंकाने वाला कदम उठाया है और अपने ही देश की शीर्ष अदालत को झटका दे दिया है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ट्रंप ने दुनिया पर 10 फीसदी ग्लोबल टैरिफ लगा दिया है.
उन्होंने इस संबंध में शुक्रवार को एक आदेश पर हस्ताक्षर किये हैं. यह टैरिफ 24 फरवरी की आधी रात से लागू हो जाएगा. इससे पहले, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति ट्रम्प के पहले के व्यापक टैरिफ कार्यक्रम को यह कहते हुए रद्द कर दिया था कि अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम (IEEPA) राष्ट्रपति को इस तरह के व्यापक आयात शुल्क लगाने का अधिकार नहीं देता है और यह अधिकार कांग्रेस के पास है। सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 के बहुमत से अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि संविधान के तहत टैक्स और टैरिफ लगाने का अधिकार सिर्फ संसद को है, राष्ट्रपति को नहीं.
जजों पर विदेशी हितों को बढ़ावा देने का आरोप
अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद ट्रंप ने इसकी आलोचना की है और इसे बेहद निराशाजनक बताया है. उन्होंने कहा कि मुझे कोर्ट के कुछ जजों पर शर्म आती है. वे देश के लिए कलंक हैं, उनमें हमारे देश के लिए सही काम करने की हिम्मत नहीं है।’ ट्रंप ने अपने पहले के टैरिफ उपायों को अमेरिकी राजस्व बढ़ाने और शेयर बाजार को समर्थन देने का हवाला देते हुए अदालत पर विदेशी हितों का पक्ष लेने का आरोप लगाया है।
भारत के बारे में कही ये बात
इस दौरान उन्होंने पुष्टि की कि भारत सहित विभिन्न देशों के साथ हाल ही में हुए द्विपक्षीय समझौते और आपसी टैरिफ समायोजन नई कानूनी व्यवस्था के तहत जारी रहेंगे।
PC:aajtak
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