जयपुर. भूमि विकास बैंकों के ऋणी सदस्यों के लिए मुख्यमंत्री क्रॉस टर्म ब्याज राहत एकमुश्त निपटान योजना 2025-26 का लाभ केवल 31 मार्च तक लिया जा सकता है। इसके लिए पात्र सदस्यों को तत्काल अपने जिले के सहकारी भूमि विकास बैंक से संपर्क कर ऑनलाइन रसीद प्राप्त कर लेनी चाहिए।
यह जानकारी राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक के प्रबंध निदेशक जितेंद्र प्रसाद ने दी है. उन्होंने कहा कि जो ऋणी सदस्य अब तक इस कल्याणकारी योजना के लाभ से वंचित हैं, वे 31 मार्च से पहले ऑनलाइन रसीद प्राप्त कर योजना का लाभ उठा सकते हैं. इस योजना की अवधि को आगे नहीं बढ़ाया जायेगा.
पिछले दिनों योजना की अवधि तीन माह बढ़ा दी गयी है.
राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक के प्रबंध निदेशक जितेंद्र प्रसाद ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा 12 मार्च 2025 को विधानसभा में की गई घोषणा की अनुपालना में भूमि विकास बैंकों के ऋणी किसानों एवं लघु उद्यमियों के हित में 200 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान कर यह योजना लागू की गयी है. योजना के तहत किसानों एवं लघु उद्यमियों को 1 जुलाई 2024 के बाद केवल मूल ऋण, बीमा प्रीमियम एवं ब्याज की राशि लेने पर राहत प्रदान की जा रही है। इसके तहत 30 जून 2024 तक बकाया ब्याज एवं दण्ड ब्याज की 100 प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जा रही है। पूर्व में राज्य सरकार द्वारा किसानों एवं लघु उद्यमियों के हित में योजना की अवधि तीन माह के लिए बढ़ा दी गई है।
पीसी: रूरलवॉयस
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