चंडीगढ़, तीन नवंबर: हरियाणा के युवाओं को विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले फर्जी ट्रैवल एजेंटों पर अब शिकंजा कसने की तैयारी पूरी हो चुकी है। राज्य के युवाओं को विदेश में सुनहरे भविष्य का झांसा देकर ठगने और अवैध रूप से विदेशों में भेजने वाले जालसाजों पर लगाम लगाने के लिए हरियाणा सरकार एक बेहद प्रभावी नियामकीय व्यवस्था लागू करने जा रही है।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक में ‘हरियाणा पंजीकरण एवं ट्रैवल एजेंट विनियमन अधिनियम, 2025’ के अंतर्गत ‘हरियाणा पंजीकरण एवं ट्रैवल एजेंट विनियमन नियम, 2026’ को औपचारिक रूप से मंजूरी दे दी गई। इन नए नियमों का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के मासूम युवाओं को ठगने वाले एजेंटों से बचाना, विदेश में अवैध भर्ती, मानव तस्करी और खतरनाक ‘डंकी रूट’ (अवैध प्रवास का रास्ता) जैसी गंभीर और गैरकानूनी गतिविधियों पर रोक लगाना है। इसके साथ ही, इसका मकसद ट्रैवल एजेंसी के पूरे कारोबार में पूरी पारदर्शिता और जवाबदेही तय करना भी है।
गौरतलब है कि हरियाणा के कई युवा पहले भी फर्जी ट्रैवल एजेंटों के जाल में फंसकर बड़े पैमाने पर शोषण का शिकार हो चुके हैं। अपनी आपबीती साझा करते हुए इसी साल जून में कुरुक्षेत्र के एक युवक ने दिल दहला देने वाली दास्तां सुनाई थी। उसने बताया था कि मोल्दोवा जाने का वैध रास्ता देने का वादा करने वाले एक ट्रैवल एजेंट ने उसे धोखे से अवैध ‘डंकी रूट’ के जरिए यूरोप भेज दिया था, जहां उसे गंभीर यातनाओं, जबरन वसूली और कैद जैसी अमानवीय परिस्थितियों का सामना करना पड़ा था।
ऐसी दर्दनाक घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए नए नियमों के तहत राज्य में सक्रिय सभी नए और मौजूदा ट्रैवल एजेंटों के लिए अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया गया है।
आधिकारिक बयान के मुताबिक, अब प्रत्येक नए कार्यालय या उसकी शाखा के लिए अलग से पंजीकरण करवाना होगा। इसके अलावा, पासपोर्ट सेवाओं, टूर एवं ट्रैवल एजेंसी सेवाओं, शिक्षा के लिए वीजा परामर्श और टिकट बुकिंग सेवाओं सहित प्रत्येक अलग सेवा श्रेणी के लिए भी पृथक पंजीकरण कराना अनिवार्य किया गया है।
Discover more from Aware Media News - Hindi News, Breaking News & Latest Updates
Subscribe to get the latest posts sent to your email.


