GST के ‘रडार’ पर इंडिगो: 1.27 करोड़ रुपये का लगा भारी जुर्माना!
देश की दिग्गज एयरलाइन कंपनी इंडिगो को एक बड़ा झटका लगा है। जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) से जुड़े एक मामले में एयरलाइन पर 1.27 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना ठोंका गया है। शुक्रवार को खुद एयरलाइन ने इस घटनाक्रम की आधिकारिक जानकारी साझा की है। हालांकि, इंडिगो इस कार्रवाई के आगे झुकने के मूड में नहीं है और उसने इस आदेश को चुनौती देने का फैसला किया है।
बीएसई (BSE) को भेजी गई सूचना में इंडिगो की पैरेंट कंपनी ‘इंटरग्लोब एविएशन’ ने बताया कि उन्हें जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट के संबंध में एक नोटिस प्राप्त हुआ है। मुंबई के बांद्रा स्थित ‘संयुक्त राज्य कर आयुक्त कार्यालय (अपील)’ ने न केवल टैक्स क्रेडिट बल्कि ब्याज और जुर्माने सहित पूरी राशि की वसूली का कड़ा आदेश जारी किया है।
कंपनी का मजबूती से मानना है कि टैक्स अधिकारियों द्वारा पारित किया गया यह आदेश पूरी तरह त्रुटिपूर्ण है और इस मामले में उनका पक्ष बेहद मजबूत है। गौरतलब है कि 1.27 करोड़ रुपये का यह जुर्माना जुलाई 2017 से मार्च 2018 के बीच की पुरानी अवधि के लिए लगाया गया है।
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