AMN. कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. देश की शीर्ष अदालत ने खेड़ा की ट्रांजिट जमानत की अवधि बढ़ाने से इनकार कर दिया है. खेड़ा ने अपनी ट्रांजिट अग्रिम जमानत को मंगलवार तक बढ़ाने की मांग की थी।
असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी के खिलाफ टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस अतुल एस चांदूरकर की बेंच ने उनकी याचिका खारिज कर दी.
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस नेता खेड़ा की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अफसोस जताते हुए कहा, क्या यह अदालत मुझे मंगलवार तक सुरक्षा नहीं दे सकती…क्या मैं आतंकवादी हूं? रिपोर्ट्स के मुताबिक, कोर्ट ने पवन खेड़ा को गौहाटी हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल करने का निर्देश दिया है.
पीसी:नवभारतटाइम्स.इंडियाटाइम्स
अपडेटेड खबरों के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करें
Discover more from Aware Media News - Hindi News, Breaking News & Latest Updates
Subscribe to get the latest posts sent to your email.


