झारखंड को सारंडा वन अभयारण्य में 7 दिन की मोहलत: सुप्रीम कोर्ट का फैसला

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झारखंड को सारंडा वन अभयारण्य में 7 दिन की मोहलत: सुप्रीम कोर्ट का फैसला
सुप्रीम कोर्ट.

सारंडा का ताज: सुप्रीम कोर्ट ने दी झारखंड सरकार को राहत, खनन की राह हुई आसान

रांची: वन अभ्यारण्य घोषित होने के कगार पर खड़ा सारंडा जंगल अब नए विवादों से मुक्त होता दिख रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में झारखंड सरकार को एक बड़ी राहत दी है, जिससे राज्य के विकास की राह और सुगम हो गई है। अदालत ने सारंडा को वन अभ्यारण्य घोषित करने के फैसले के आकार को छोटा कर दिया है, जिससे क्षेत्र में चल रहे खनन कार्यों पर अब कम प्रभाव पड़ेगा।

यह मामला तब गर्माया जब सरकारी कंपनी सेल (स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड) ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। सेल ने अपनी याचिका में कहा था कि वह देश के महत्वपूर्ण संस्थानों के लिए स्टील की आपूर्ति करने वाली एक सरकारी कंपनी है। यदि सारंडा को पूर्ण अभ्यारण्य घोषित कर दिया जाता है, तो उसके खनन कार्य बाधित होंगे, जिसका सीधा असर देश की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है।

सेल की दलीलों को सुनकर सुप्रीम कोर्ट ने मामले की गंभीरता को समझा और एक ऐसा संतुलित निर्णय लिया जो पर्यावरण संरक्षण और राष्ट्रीय हित, दोनों की रक्षा करता है। अदालत ने न केवल सारंडा के अभ्यारण्य क्षेत्र के आकार को कम किया, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया कि खनन गतिविधियों को न्यूनतम बाधा हो।

इस फैसले से झारखंड सरकार को बड़ी राहत मिली है। यह निर्णय राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देगा, साथ ही सेल जैसी महत्वपूर्ण सरकारी कंपनियों के कामकाज को सुचारू रूप से जारी रखने में मदद करेगा। वहीं, पर्यावरणविदों को उम्मीद है कि कम किए गए क्षेत्र में भी वन्यजीवों और वनों का संरक्षण उसी गंभीरता से किया जाएगा। यह फैसला एक मिसाल पेश करता है कि कैसे विकास और संरक्षण के बीच सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है।


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