परीक्षा में छूटे लॉ छात्रों को मिली राहत, दिल्ली हाईकोर्ट ने BCI को नियम बदलने का दिया निर्देश

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परीक्षा में छूटे लॉ छात्रों को मिली राहत, दिल्ली हाईकोर्ट ने BCI को नियम बदलने का दिया निर्देश
अब कम हाजिरी के कारण किसी लॉ छात्र को परीक्षा से नहीं रोका जाएगा, दिल्ली हाईकोर्ट ने BCI को नियम समीक्षा का दिया निर्देश

कम उपस्थिति के कारण परीक्षा से वंचित नहीं होंगे कानून के छात्र: दिल्ली उच्च न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला

दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जिसके तहत अब देश में किसी भी कानून के छात्र को सिर्फ़ इसलिए परीक्षा देने से नहीं रोका जाएगा क्योंकि उनकी उपस्थिति कम है। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह और न्यायमूर्ति शर्मा की खंडपीठ ने इस बात पर ज़ोर दिया कि कानूनी शिक्षा की नीतियां इतनी सख़्त नहीं होनी चाहिए कि वे छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डालें। यह महत्वपूर्ण फ़ैसला 2016 में एम.डी. विश्वविद्यालय के विधि छात्र सुशांत रोहिल्ला की आत्महत्या के बाद शुरू हुए एक स्वत: संज्ञान मामले की सुनवाई के दौरान आया।

खंडपीठ ने कहा, “सभी हितधारकों की दलीलों को विस्तार से सुनने और सामने आई कठोर वास्तविकताओं पर विचार करने के बाद, यह न्यायालय दृढ़ता से इस विचार पर कायम है कि शिक्षा, विशेष रूप से कानूनी शिक्षा, को इतना कठोर नहीं बनाया जा सकता कि इससे किसी छात्र को मानसिक आघात पहुंचे, मृत्यु की बात तो दूर।”

एक दुखद घटना और एक उम्मीद भरी सुबह

यह मामला 10 अगस्त, 2016 को एम.डी. विश्वविद्यालय के तृतीय वर्ष के विधि छात्र सुशांत रोहिल्ला की आत्महत्या से जुड़ा है। आरोप था कि कम उपस्थिति के कारण उन्हें सेमेस्टर परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी गई थी। उन्होंने एक सुसाइड नोट छोड़ा था जिसमें उन्होंने असफलता और जीने की इच्छा न होने का ज़िक्र किया था। सर्वोच्च न्यायालय ने 2016 में इस मामले का स्वत: संज्ञान लिया था और बाद में 2017 में इसे दिल्ली उच्च न्यायालय को हस्तांतरित कर दिया था।

बार काउंसिल ऑफ इंडिया को व्यापक परामर्श का निर्देश

फ़ैसला सुनाते हुए, उच्च न्यायालय ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) को निर्देश दिया कि वह छात्र संगठनों, अभिभावकों और शिक्षकों सहित सभी हितधारकों के साथ शीघ्रता से परामर्श करे। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अनिवार्य उपस्थिति की आवश्यकताओं के कारण परीक्षा में देरी या अनुपस्थिति से छात्रों के जीवन और मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव को कम किया जा सके।

न्यायालय ने यह भी कहा, “जबकि बीसीआई द्वारा परामर्श चल रहा है, इस अंतराल में, यह निर्देश दिया जाता है कि भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त लॉ कॉलेज, विश्वविद्यालय या संस्थान में नामांकित किसी भी छात्र को न्यूनतम उपस्थिति की कमी के आधार पर परीक्षा देने से नहीं रोका जाएगा।”

यह फ़ैसला निश्चित रूप से देश भर के विधि छात्रों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आया है और कानूनी शिक्षा प्रणाली में अधिक मानवीय और संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।


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