AMN. नारी शक्ति अभिनंदन अधिनियम 2023 को पूरे देश में लागू कर दिया गया है। इस संबंध में केंद्र सरकार की ओर से अधिसूचना भी जारी कर दी गई है.
मोदी सरकार ने ये फैसला ऐसे वक्त लिया जब संसद में इस पर बहस चल रही थी. खबरों के मुताबिक इस कानून में संशोधन का बिल गुरुवार को ही लोकसभा में पेश किया गया था. इस पर रात करीब 1.20 बजे तक बहस चलती रही. रिपोर्ट्स के मुताबिक, आज दिनभर इस पर चर्चा के बाद शाम करीब 4 बजे इस पर वोटिंग होगी.
खबरों के मुताबिक, नारी शक्ति वंदन कानून पर लोकसभा में चल रही बहस के बीच मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए गुरुवार रात से महिला आरक्षण कानून 2023 लागू कर दिया है, जिसमें महिलाओं के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33 फीसदी आरक्षण का प्रावधान है।
केंद्रीय कानून मंत्रालय ने इस संबंध में एक अधिसूचना जारी कर यह जानकारी दी है. हालांकि, इस महिला आरक्षण कानून में संशोधन कर इसे 2029 में लागू करने की चल रही चर्चा के बीच 2023 कानून को गुरुवार से क्यों अधिसूचित किया गया है, इसकी अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है.
हमारी नारी शक्ति ही सशक्त भारत की पहचान है
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक संदेश के जरिए इस कानून को लेकर बड़ी बात कही है. उन्होंने कहा कि हमारी नारी शक्ति ही सशक्त भारत की पहचान है। देश की माताएं, बहनें और बेटियां अपने अटूट संकल्प, निष्ठा और सेवा भावना से आज हर क्षेत्र में भारत का नाम रोशन कर रही हैं।
देव्यं यया तत्मिदं जगदात्मशक्त्य निश्शेषदेवगणशक्तिसमूहमूर्त्य। तमम्बिकम्खिलदेवमहर्षिपूज्यं भक्त्या नतः स्म विद्धातु शुभानि स नः।
पीसी:अमर उजाला
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