उन्नाव बलात्कार मामले की पीड़िता ने सोमवार को कुलदीप सेंगर की आजीवन कारावास की सजा को निलंबित करने और उसे जमानत देने वाले दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाए जाने पर संतोष व्यक्त किया और न्याय प्रणाली पर अपना पूरा विश्वास जताया। पीड़िता ने कहा कि मैं यह पक्का करूंगी कि उसे मौत की सज़ा मिले।
सोमवार को उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली सीबीआई की याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने कुलदीप सेंगर की आजीवन कारावास की सजा को निलंबित करने और उसे जमानत देने वाले आदेश पर रोक लगाते हुए सेंगर को नोटिस भी जारी किया, जिसमें उसे जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है।
शीर्ष कोर्ट के इस फैसले पर पीड़िता ने कहा, ‘‘मैं इस फैसले से बहुत खुश हूं। मुझे उच्चतम न्यायालय से न्याय मिला है। मैं शुरू से ही न्याय के लिए आवाज उठाती रही हूं।’’ उसने कहा, ‘‘मैं किसी भी अदालत के खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाती। मुझे सभी अदालतों पर भरोसा है, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने मुझे न्याय दिया है और ऐसा करना जारी रखेगा। मैं यह लड़ाई लड़ती रहूंगी और जब उसे मौत की सज़ा मिलेगी तभी हमारे परिवार को न्याय मिलेगा।’’
उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें 2017 के उन्नाव बलात्कार मामले में सेंगर की आजीवन कारावास की सजा को निलंबित कर दिया गया था और मामले में उसकी अपील लंबित रहने तक उसे जमानत दे दी गई थी।उन्नाव के पूर्व विधायक सेंगर को इस मामले में दोषी ठहराया गया था और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।
Discover more from Aware Media News - Hindi News, Breaking News & Latest Updates
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

