WHO को CDSCO की बड़ी चेतावनी: 3 कफ सिरप पर लगा बैन, उत्पादन ठप!

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WHO को CDSCO की बड़ी चेतावनी: 3 कफ सिरप पर लगा बैन, उत्पादन ठप!
कफ सिरप पर बड़ा एक्शन: CDSCO ने WHO को बताया, 3 सिरप वापस मंगाए, उत्पादन बंद

भारत की चेतावनी: बाल मौतों से जुड़े तीन कफ सिरप प्रतिबंधित, निर्यात की संभावना नकारी

नई दिल्ली: गुरुवार को भारत के केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) ने विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) को सूचित किया कि तीन कफ सिरप – कोल्ड्रिफ, रेस्पिफ्रेशटीआर और रीलाइफ – को तत्काल प्रभाव से बाजार से वापस ले लिया गया है। निर्माताओं को इन दवाओं का उत्पादन पूरी तरह से बंद करने का आदेश भी जारी कर दिया गया है। सीडीएससीओ ने इस बात पर जोर दिया कि इन किसी भी उत्पाद को भारत से निर्यात नहीं किया गया था।

यह जानकारी ऐसे समय में आई है जब डब्ल्यूएचओ ने भारतीय अधिकारियों से बच्चों की मौत से जुड़े कफ सिरप के निर्यात के बारे में स्पष्टीकरण मांगा था। मध्य प्रदेश और राजस्थान में बच्चों में अचानक आई गंभीर बीमारियों और मौतों की मीडिया रिपोर्टों पर डब्ल्यूएचओ बारीकी से नजर रख रहा था।

गंभीर चिंताएं और नियामक खामियां

सितंबर के अंतिम सप्ताह में सामने आई इन रिपोर्टों में तीव्र गुर्दे की विफलता और तीव्र मस्तिष्क ज्वर सिंड्रोम जैसे गंभीर लक्षणों का वर्णन किया गया था, जिनका संबंध बच्चों द्वारा मौखिक सिरप दवाओं के सेवन से जोड़ा गया था। डब्ल्यूएचओ को डीईजी (डाईएथिलीन ग्लाइकॉल) संदूषण के स्रोत या दूषित दवा सामग्री की पहचान के बारे में अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी प्राप्त नहीं हुई है।

वैश्विक स्वास्थ्य एजेंसी ने इन घटनाओं पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उसने विशेष रूप से अनियमित माध्यमों से इन दूषित उत्पादों के अन्य देशों में निर्यात होने के संभावित जोखिम पर प्रकाश डाला है। इसके साथ ही, भारत में घरेलू स्तर पर विपणन की जाने वाली दवाओं के लिए डीईजी/ईजी (एथिलीन ग्लाइकॉल) की स्क्रीनिंग में नियामकीय खामियों को भी रेखांकित किया गया है।

उत्पादन के हर चरण में गुणवत्ता की मांग

इससे पहले, भारतीय औषधि महानियंत्रक (डीसीजीआई) ने मध्य प्रदेश में कथित रूप से दूषित कफ सिरप के सेवन से हुई बच्चों की मौतों को गंभीरता से लेते हुए, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के औषधि नियंत्रकों से आग्रह किया था कि वे दवा उत्पादों को बाजार में जारी करने से पहले उनके कच्चे माल और तैयार फ़ॉर्मूलेशन का कड़ाई से परीक्षण सुनिश्चित करें।

डीसीजीआई ने एक परामर्श में बताया कि विनिर्माण संयंत्रों के हालिया निरीक्षणों और मानक गुणवत्ता के अनुरूप नहीं पाई गई दवाओं की जांच के दौरान यह पाया गया कि कई निर्माता उपयोग से पहले निर्धारित मानकों के अनुपालन के लिए प्रत्येक बैच के एक्सीपिएंट्स (सहायक पदार्थ) और सक्रिय अवयवों का परीक्षण नहीं कर रहे हैं। इस कमी को दूर करने के लिए अब सख्त गुणवत्ता नियंत्रण उपायों की आवश्यकता पर बल दिया गया है।


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