उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए रात्रि पाली में काम करने का रास्ता खुला: सुरक्षा और दोगुने वेतन का प्रावधान
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। एक महत्वपूर्ण राजपत्रित आदेश के माध्यम से, महिलाओं को अब शाम 7:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक रात्रि पाली में काम करने की अनुमति दे दी गई है। यह निर्णय लैंगिक समानता को बढ़ावा देने की दिशा में एक प्रगतिशील पहल के रूप में देखा जा रहा है। महिलाओं को उनकी औपचारिक सहमति के आधार पर देर रात तक काम करने का अधिकार मिलेगा।
सुरक्षा और समान वेतन: सर्वोच्च प्राथमिकता
सरकार का यह आदेश महिला कर्मचारियों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत सुरक्षा ढांचा तैयार करता है। नियोक्ताओं को कार्यस्थल पर पर्याप्त सुरक्षा उपाय, जैसे सीसीटीवी निगरानी, महिला सुरक्षा गार्ड और रात्रि पाली में काम करने वाली महिलाओं के लिए विशेष परिवहन सुविधाएँ उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि अब महिलाओं को रात्रि पाली में किए गए काम के लिए दोगुना वेतन मिलेगा।
कार्य अधिकारों का विस्तार और ओवर टाइम में वृद्धि
इस नए आदेश के तहत, महिला कर्मचारियों को अब सप्ताह में छह दिन तक काम करने की छूट होगी, जिससे शिफ्ट और कार्यभार से संबंधित पूर्व प्रतिबंधों में विस्तार होगा। उल्लेखनीय रूप से, अधिकतम अनुमेय ओवर टाइम की सीमा को प्रति तिमाही 75 घंटे से बढ़ाकर 144 घंटे कर दिया गया है। इस अतिरिक्त काम के लिए भी सामान्य मजदूरी दर से दोगुना भुगतान किया जाएगा। इस समायोजन का उद्देश्य औद्योगिक और कॉर्पोरेट क्षेत्रों में महिलाओं के लिए लचीलेपन और बेहतर मुआवजे दोनों को सुनिश्चित करना है।
खतरनाक उद्योगों में भी मिलेगा अवसर
पिछली सीमाओं को तोड़ते हुए, योगी सरकार का यह निर्देश अब खतरनाक उद्योगों की 29 श्रेणियों तक विस्तारित हो गया है, जहाँ महिलाओं को काम करने की अनुमति मिलेगी। यह एक महत्वपूर्ण बदलाव है, क्योंकि पहले इन क्षेत्रों में महिलाओं के काम करने पर प्रतिबंध थे। इस विस्तार को प्रशासन द्वारा उन क्षेत्रों में महिलाओं को विविध पेशेवर भूमिकाओं में एकीकृत करने के प्रयासों के हिस्से के रूप में देखा जा रहा है, जिन्हें पहले असुरक्षित या अनुपयुक्त माना जाता था।
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