सुप्रीम कोर्ट में अब होंगे 38 जज: संसद ने ‘न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026’ पर लगाई मुहर

देश की सर्वोच्च अदालत की शक्ति बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए राज्यसभा ने ‘न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026’ को पारित कर दिया है. कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने जब इस विधेयक को चर्चा के लिए पटल पर रखा, तब सदन में भारी हंगामा देखने को मिला. कांग्रेस सहित विपक्षी दल राम मंदिर में चोरी और दिल्ली में छात्रों पर हुई पुलिसिया कार्रवाई जैसे मुद्दों पर नारेबाजी कर रहे थे. उपसभापति हरिवंश के बार-बार अनुरोध के बावजूद शोर-शराबा थमा नहीं, और इसी गहमागहमी के बीच बिल पर चर्चा शुरू हुई.
विपक्ष का वॉकआउट और फिर चर्चा में वापसी
विधेयक के विरोध में विपक्षी दलों ने शुरुआत में सदन से वॉकआउट कर अपना विरोध जताया. हालांकि, बाद में लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा बनते हुए तृणमूल कांग्रेस, द्रमुक (DMK), आप (AAP), राजद, माकपा और झामुमो के सदस्य चर्चा में शामिल होने के लिए सदन में वापस लौट आए.
न्यायिक सुधार: अब फाइलों के अंबार से मिलेगी राहत
चर्चा का जवाब देते हुए कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने स्पष्ट किया कि यह विधेयक न्यायिक सुधारों के सफर में एक मील का पत्थर साबित होगा. उन्होंने जोर देकर कहा कि जजों की संख्या में बढ़ोतरी से सुप्रीम कोर्ट में लंबित पड़े हजारों मामलों का निपटारा तेजी से हो सकेगा. एक रोचक आंकड़ा साझा करते हुए उन्होंने बताया कि 1950 में जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, तब मुख्य न्यायाधीश (CJI) सहित जजों की कुल संख्या महज 8 थी, जो इस संशोधन के बाद अब बढ़कर 38 हो जाएगी.
अध्यादेश से कानून बनने तक का सफर
विधेयक की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालते हुए कानून मंत्री ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसी साल मई में इस मसौदे को मंजूरी दी थी, जिसके बाद सरकार तत्काल प्रभाव से अध्यादेश लाई थी. इसी अध्यादेश के तहत सुप्रीम कोर्ट में पांच नए न्यायाधीशों की नियुक्ति पहले ही की जा चुकी है. 20 जुलाई को मानसून सत्र के आगाज पर इसे संसद में पेश किया गया था. गौरतलब है कि इससे पहले साल 2019 में जजों की संख्या बढ़ाई गई थी, तब CJI को छोड़कर न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 30 से बढ़ाकर 33 (कुल 34) की गई थी.
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