यहां दिए गए लेख को नया, आकर्षक और रोचक रूप दिया गया है, जबकि इसकी मूल सामग्री और लंबाई को बरकरार रखा गया है:
भारत
19-जनवरी-2025
oi-Kumari Sunidhi Raj
Updated: Thursday, January 22, 2026, 12:03 [IST]
सज्जन कुमार: नाम में बिरल ही दम होता है, और इस नाम से भी जुड़ा है 1984 के सिख विरोधी दंगे, जिसने सियासत के मंच पर एक बेहद ताकतवर चेहरे को भी धूल में मिला दिया। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने जनकपुरी और विकासपुरी हिंसा मामले में बड़ा फैसला सुनाया है; अदालत ने सबूतों के अभाव का हवाला देते हुए दंगों के बादशाह माने जाने वाले पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार को बरी कर दिया है। अहम बात यह है कि यह ताजा फैसला उस वक्त आया है जब सज्जन कुमार पहले से ही उम्रकैद की सजा काट रहे हैं।
कभी दिल्ली की राजनीति के ‘चाणक्य’ कहे जाने वाले सज्जन कुमार का सफर सत्ता के शिखर से लेकर जेल की सलाखों तक बेहद विवादास्पद रहा है। 1984 की हिंसा ने न केवल उनके राजनीतिक करियर पर खत्म होने का सिलसिला शुरू किया, बल्कि उन्हें दशकों तक अदालती लड़ाइयों में भी उलझाए रखा। इस नए फैसले ने एक बार फिर 40 साल पुराने जख्मों और न्याय की लंबी प्रक्रिया पर बहस छेड़ दी है, जहां पीड़ित आज भी पूर्ण न्याय की उम्मीद में हैं।
1984 एंटी-सिख रायट्स केस: सबूतों की कमी पर टिका फैसला
राउज एवेन्यू कोर्ट ने सज्जन कुमार को जनकपुरी और विकासपुरी हिंसा मामले में साक्ष्यों के अभाव में आरोपमुक्त करार दिया है। विशेष जज दिग विनय सिंह ने संक्षिप्त आदेश सुनाते हुए स्पष्ट किया कि अभियोजन पक्ष सज्जन कुमार के खिलाफ लगे आरोपों को संदेह से परे साबित करने में विफल रहा। अदालत की टिप्पणी में कहा गया कि उपलब्ध साक्ष्य इतने पुख्ता नहीं थे कि उनके आधार पर दोषसिद्धि (Conviction) की जा सके।
बचाव पक्ष ने भी अपना तर्क रखते हुए सज्जन कुमार के निर्दोष होने पर जोर दिया और कहा कि उनका हिंसा की घटनाओं से कोई सीधा संबंध नहीं था।
SIT जांच के केंद्र में क्या था?
इस मामले की गहराई से जांच केंद्र सरकार द्वारा 2015 में गठित विशेष जांच टीम (SIT) ने की थी। जांच का केंद्र दो मुख्य FIR थीं:
- जनकपुरी हिंसा: 1 नवंबर 1984 को सोहन सिंह और उनके दामाद अवतार सिंह की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी।
- विकासपुरी कांड: इस इलाके में गुरचरण सिंह नामक व्यक्ति को भीड़ द्वारा जिंदा जला देने का आरोप था। अगस्त 2023 में कोर्ट ने सज्जन कुमार पर दंगा भड़काने के आरोप तो तय किए थे, लेकिन हत्या और साजिश के गंभीर आरोपों से उन्हें राहत मिल गई थी।
अर्श से फर्श तक: दिल्ली के ‘चाणक्य’ का सफर
लोग उन्हें ‘दिल्ली का चाणक्य’ कहकर बुलाते थे। सज्जन कुमार कभी दिल्ली कांग्रेस के सबसे कद्दावर नेताओं में से एक थे। 1984 के दौर में वे बाहरी दिल्ली से सांसद थे और उनका राजनीतिक रसूख इतना था कि उन्हें चुनौती देना मुश्किल माना जाता था।
- सत्ता का केंद्र: वे कांग्रेस के एक प्रभावशाली चुनावी रणनीतिकार थे।
- दंगों का दाग: 1984 के दंगों के बाद उनकी छवि पूरी तरह बदल गई। मानवाधिकार संगठनों और गवाहों ने उन पर भीड़ को उकसाने के गंभीर आरोप लगाए, जिससे उनका राजनीतिक कद धीरे-धीरे गिरता गया और आखिरकार उन्हें पार्टी से बाहर होना पड़ा। आज का यह फैसला उनके सियासी और निजी जीवन के ग्राफ को एक नए मोड़ पर ले आया है।
क्या सज्जन कुमार जेल से छूटेंगे? समझिए पूरा गणित
जनकपुरी मामले में बरी होने के बावजूद सज्जन कुमार जेल में ही रहेंगे। जी हां, यह बात सुनने में अजीब लग सकती है, लेकिन इसके पीछे मुख्य कारण अन्य मामलों में मिली सजाएं हैं:
- सरस्वती विहार मामला: फरवरी 2024 में इसी तरह के एक दंगा मामले में उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी।
- पालम कॉलोनी/राज नगर केस: दिल्ली हाई कोर्ट ने पालम इलाके में 5 सिखों की हत्या के मामले में उन्हें दोषी ठहराते हुए पहले ही उम्रकैद (दो बार आजीवन कारावास) की सजा सुना दी है।
- सुप्रीम कोर्ट में अपील: उनकी उम्रकैद की सजा के खिलाफ अपील फिलहाल देश की सबसे बड़ी अदालत में लंबित है, लेकिन जब तक निचली अदालत की सजा बरकरार है, वह जेल में ही रहेंगे।
न्याय के आंकड़ों की हकीकत
नानावटी आयोग की रिपोर्ट 1984 दंगों के न्याय की एक धुंधली तस्वीर पेश करती है:
- कुल FIR: दिल्ली में 587 मामले दर्ज हुए।
- बंद केस: 240 मामले बिना किसी सुराग के बंद कर दिए गए।
- बरी हुए आरोपी: 250 मामलों में आरोपियों को छोड़ दिया गया।
- सजा का आंकड़ा: सिर्फ 28 मामलों में सजा हुई, जिनमें करीब 400 लोग दोषी पाए गए। इनमें से केवल 50 को हत्या के लिए सजा मिली, जिनमें सज्जन कुमार का नाम भी शामिल है।
यह ताजा फैसला एक बार फिर इस बात पर रोशनी डालता है कि इतने लंबे समय बाद न्यायिक प्रक्रिया में सबूतों को जुटाना और स्थापित करना किस कदर चुनौतीपूर्ण हो जाता है।
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