44 करोड़ के अवैध लौह अयस्क निर्यात मामले में कांग्रेस MLA और उनकी कंपनी पर ED का शिकंजा, दायर हुआ आरोप-पत्र
बेंगलुरु: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शनिवार को कर्नाटक के कांग्रेस विधायक सतीश कृष्ण सैल और उनकी कंपनी श्री मल्लिकार्जुन शिपिंग प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ 44 करोड़ रुपये के लौह अयस्क के कथित अवैध निर्यात से संबंधित एक बड़े धन शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) मामले में चार्जशीट दायर की है। यह कदम ईडी की गहन जांच का परिणाम है, जिसने विधायक को सितंबर माह में गिरफ्तार भी किया था।
बेंगलुरु की PMLA कोर्ट में पेश की गई शिकायत:
संघीय जांच एजेंसी ने एक बयान में बताया कि अभियोजन पक्ष की यह शिकायत बेंगलुरु स्थित धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की विशेष अदालत में दायर की गई है। इस आरोप-पत्र में उत्तर कन्नड़ के कारवार विधानसभा सीट से विधायक, 59 वर्षीय सतीश कृष्ण सैल, और उनकी कंपनी को प्रमुख आरोपी बनाया गया है। ईडी के अनुसार, विधायक इस कंपनी के प्रबंध निदेशक (MD) भी हैं।
लौह अयस्क के अवैध निर्यात का आरोप:
मामले की जड़ें 2010 में कर्नाटक लोकायुक्त द्वारा दर्ज एक शिकायत से जुड़ी हैं। उस समय की जांच में यह पाया गया था कि लगभग आठ लाख टन लौह अयस्क को अवैध रूप से बेल्लारी से बेलेकेरी बंदरगाह तक ले जाया गया था। ईडी ने अपनी जांच में दावा किया है कि इस लौह अयस्क को विधायक सैल से जुड़ी कंपनी ने, बंदरगाह संरक्षक महेश जे बिलिये की मिलीभगत से, चीन में खरीदारों को निर्यात किया था। ईडी के मुताबिक, इस आपराधिक कृत्य के कारण सरकारी खजाने को 44.09 करोड़ रुपये का भारी नुकसान हुआ।
46.18 करोड़ का भुगतान और संपत्ति की कुर्की:
ईडी की चार्जशीट में यह भी उल्लेख है कि सतीश सैल ने लौह अयस्क की अवैध खरीद के लिए अन्य आरोपियों को 46.18 करोड़ रुपये का भुगतान किया था। इस महीने की शुरुआत में, ईडी ने पहले ही विधायक की 21 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई की थी, जो इस मामले की गंभीरता को दर्शाता है। अब इस आरोप-पत्र के दायर होने से मामले की आगे की कानूनी कार्रवाई तेज होने की उम्मीद है।
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