महुआ को बड़ा झटका: पूछताछ के लिए रिश्वत मांगने की याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में खारिज।

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महुआ को बड़ा झटका: पूछताछ के लिए रिश्वत मांगने की याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में खारिज।
CBI के रुख से महुआ मोइत्रा को झटका: पूछताछ के लिए पैसे मांगने के मामले में याचिका 'तुच्छ' करार, दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला

महुआ मोइत्रा का लोकपाल आदेश को चुनौती देना, सीबीआई ने कहा ‘तुच्छ’

दिल्ली उच्च न्यायालय में शुक्रवार को एक तीखी बहस छिड़ गई, जब केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा द्वारा लोकपाल के उस आदेश को चुनौती देने को “तुच्छ” करार दिया, जिसने उन्हें पूछताछ के लिए पैसे लेने के मामले में अभियोजन की अनुमति दी थी। इस कानूनी दांव-पेंच के बीच, यह सवाल भी उठा कि क्या अनुमति मिलने से पहले मोइत्रा के पास अपने बचाव में कोई अधिकार था।

मोइत्रा ने अदालत से लोकपाल के 12 नवंबर के आदेश को रद्द करने की गुहार लगाई है, यह तर्क देते हुए कि इसमें उनकी दलीलों को अनसुना किया गया और प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धांतों की अवहेलना की गई। सांसद ने आरोप लगाया कि निगरानी संस्था ने गलत तरीके से सीबीआई को उनके खिलाफ आरोपपत्र दाखिल करने की अनुमति दे दी। आरोप है कि उन्होंने व्यवसायी दर्शन हीरानंदानी से संसद में प्रश्न पूछने के बदले नकदी और उपहार स्वीकार किए।

सीबीआई की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने मोइत्रा की याचिका का कड़ा विरोध किया। उन्होंने अदालत को बताया कि लोकपाल ने कानूनी प्रावधानों से “काफी आगे” बढ़कर कार्रवाई नहीं की है। राजू के अनुसार, मोइत्रा को लोकपाल अधिनियम के तहत मौखिक सुनवाई का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है, और उनका एकमात्र वैधानिक अधिकार केवल अपनी टिप्पणी दर्ज कराना है। इसके बावजूद, उन्हें टिप्पणियां, हलफनामे और मौखिक प्रस्तुतियां देने की अनुमति दी गई थी, जिन पर मंजूरी देने से पहले विचार किया गया।

राजू ने इस बात पर जोर दिया कि यह याचिका ऐसे समय पर दस्तावेज़ पेश करने का एक प्रयास है जब कानून में ऐसा कोई अवसर उपलब्ध नहीं है। उन्होंने अदालत को अवगत कराया कि दंड प्रक्रिया संहिता के विपरीत, लोकपाल ढांचे में समन या व्यापक साक्ष्यों के आदान-प्रदान का कोई प्रावधान नहीं है।


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