AMN. लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिल गई है. हाई कोर्ट ने सिमरन गुप्ता की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने भारतीय राज्य से लड़ने संबंधी बयान पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी। याचिकाकर्ता की ओर से संभल जिले की चंदौसी कोर्ट के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई. मामले में फैसला पहले न्यायमूर्ति विक्रम डी चौहान ने सुरक्षित रख लिया था।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, याचिकाकर्ता ने पिछले साल कांग्रेस मुख्यालय ‘इंदिरा भवन’ के उद्घाटन के दौरान दिए गए बयान पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की थी.
उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के साथ मिलकर ‘भारतीय राज्य’ से लड़ने की बात कही थी. चंदौसी कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ दायर केस को कमजोर बताकर खारिज कर दिया. आपको बता दें कि राहुल गांधी ने ये बयान 15 जनवरी 2025 को दिया था.
पीसी: जनसत्ता
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