बलात्कार आरोपी MLA की जमानत खारिज, कांग्रेस ने भी दिखाया बाहर का रास्ता

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बलात्कार आरोपी MLA की जमानत खारिज, कांग्रेस ने भी दिखाया बाहर का रास्ता
बलात्कार के आरोपी MLA की जमानत अर्जी खारिज, केरल कांग्रेस ने भी दिखाया बाहर का रास्ता

विधायक राहुल ममुककुथाटिल कांग्रेस से निष्कासित, बलात्कार और जबरन गर्भपात के गंभीर आरोप

केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी (केपीसीसी) ने गुरुवार को निलंबित विधायक राहुल ममुककुथाटिल को पार्टी से निष्कासित करने की घोषणा की। यह निर्णय उनके खिलाफ लगे गंभीर आरोपों और संबंधित आपराधिक मामलों के सामने आने के बाद लिया गया है। तिरुवनंतपुरम के प्रधान सत्र न्यायालय ने कथित बलात्कार मामले में ममुककुथाटिल की अग्रिम जमानत याचिका भी खारिज कर दी है, जिससे उनकी मुश्किलें और बढ़ गई हैं।

एक महिला द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर, पुलिस ने विधायक राहुल ममुककुथाटिल के खिलाफ यौन उत्पीड़न, शादी का झांसा देकर बलात्कार और जबरन गर्भपात सहित कई गंभीर आरोप लगाए हैं। शुरुआत में नेदुमनगड वलियामाला पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसे बाद में नेमोम पुलिस स्टेशन स्थानांतरित कर दिया गया, क्योंकि कथित अपराध उसी अधिकार क्षेत्र में हुए थे।

यह मामला भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 की आठ गैर-जमानती धाराओं के तहत दर्ज किया गया है, जिनमें बलात्कार (धारा 64), एक ही महिला के साथ बार-बार बलात्कार (धारा 64(2)), विश्वासपात्र व्यक्ति द्वारा बलात्कार (धारा 64(एफ)), महिला की गर्भावस्था के बारे में जानते हुए बलात्कार (धारा 64(एच)), और एक ही महिला के साथ बार-बार बलात्कार (धारा 64(एम)) शामिल हैं।

इसके अलावा, महिला की सहमति के बिना गर्भपात कराने के लिए बीएनएस की धारा 89, आपराधिक विश्वासघात के लिए बीएनएस 316, और आपत्तिजनक डिजिटल सामग्री के प्रसारण से संबंधित सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 68(ई) भी इस मामले में लागू होती हैं। इन अपराधों के लिए दस साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है।

यह कार्रवाई पीड़िता द्वारा मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन को दी गई लिखित शिकायत के बाद हुई। मुख्यमंत्री के निर्देश पर, शिकायत को एडीजीपी एच. वेंकटेश को भेजा गया, जिसके बाद पुलिस मुख्यालय में एक वरिष्ठ स्तरीय बैठक आयोजित की गई। एफआईआर दर्ज होने के तुरंत बाद, पुलिस विधायक की गिरफ्तारी की प्रक्रिया में जुट गई है।


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