सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की कुत्ते प्रेमियों की सभी याचिकाएं, कहा- खतरनाक कुत्तों को दें मौत का इंजेक्शन

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सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की कुत्ते प्रेमियों की सभी याचिकाएं, कहा- खतरनाक कुत्तों को दें मौत का इंजेक्शन
सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की कुत्ते प्रेमियों की सभी याचिकाएं, कहा- खतरनाक कुत्तों को दें मौत का इंजेक्शन

AMN. देश की शीर्ष अदालत ने आज कुत्ता प्रेमियों को बड़ा झटका दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड जैसे सार्वजनिक स्थानों से आवारा कुत्तों को हटाने के आदेश में बदलाव की मांग करने वाली कुत्ते प्रेमियों की सभी याचिकाएं खारिज कर दीं। कोर्ट ने पुनर्वास और नसबंदी को लेकर 7 नवंबर 2025 को दिए अपने आदेश को बदलने से इनकार कर दिया है. साथ ही कहा कि खतरनाक और बीमार कुत्तों को इंजेक्शन देकर मारा जा सकता है. लोगों की जान की सुरक्षा बहुत जरूरी है. जो भी अधिकारी निर्देशों का पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ अवमानना ​​का मामला दर्ज किया जाना चाहिए।

सड़कों पर कुत्तों को खाना खिलाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि सम्मान के साथ जीने के अधिकार में कुत्तों के खतरे से मुक्त होकर जीने का अधिकार भी शामिल है. नवंबर 2025 में शीर्ष अदालत ने कहा था कि कुत्तों को आश्रय गृहों में रखा जाना चाहिए और वापस नहीं छोड़ा जाना चाहिए। सड़कों पर कुत्तों को खाना खिलाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके बाद कुत्ते प्रेमियों और एनजीओ की ओर से इन निर्देशों को रद्द करने की अपील की गई.

राज्य सरकारों को पशु कल्याण बोर्ड के नियमों को मजबूत करना चाहिए

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि राज्य सरकारें पशु कल्याण बोर्ड के नियमों को मजबूत करें और उन्हें ठीक से लागू करें. प्रत्येक जिले में कम से कम एक पूर्णतः कार्यात्मक पशु जन्म नियंत्रण केंद्र बनाया जाना चाहिए। वहीं सुप्रीम कोर्ट की ओर से अन्य राज्यों को भी निर्देश दिए गए हैं.

पीसी:एनडीटीवी
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