एक नए अध्याय की ओर: चंडीगढ़ पर छिड़ा विवाद, क्या बदलेगी व्यवस्था?
संसद की आधिकारिक बुलेटिन में “संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2025” का उल्लेख होते ही एक नई बहस का जन्म हुआ। यह विधेयक, जो चंडीगढ़ को संविधान के अनुच्छेद 240 के दायरे में लाने का प्रस्ताव करता है, कई राजनीतिक दलों के बीच चिंता का विषय बन गया है।
अनुच्छेद 240, राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि वे सीधे तौर पर किसी भी केंद्र शासित प्रदेश के लिए नियम बना सकें। अब, इस प्रावधान में चंडीगढ़ को शामिल करने की बात से यह आशंका जताई जा रही है कि शहर का प्रशासन पंजाब के पारंपरिक प्रभाव क्षेत्र से बाहर निकलकर एक स्वतंत्र प्रशासक के अधीन हो सकता है। यह संभावित परिवर्तन ही इस पूरे विवाद की जड़ है, जिसने राजनीतिक गलियारों में गरमागरम बहस छेड़ दी है।
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